पीड़िता ने हाईकोर्ट में सीबीआई जांच के बाबत पेश की याचिका
अविकल उत्त्तराखण्ड
नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट के स्टे के बाद बलात्कार के मुकदमे में फंसे भाजपा विधायक महेश नेगी की संभावित गिरफ्तारी फिलहाल टल गयी है। दूसरी ओर, पीड़िता ने भी इस पूरे मामले की सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।
सोमवार को नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश एनएस धनिक की एकल पीठ ने विधायक महेश नेगी की याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।
अदालत ने पीड़ित महिला को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट अब सभी मामलों की सुनवाई एक साथ करेगा।
उत्त्तराखण्ड के इस चर्चित सेक्स स्कैंडल में पीड़ित महिला ने 5 सितम्बर को विधायक महेश नेगी पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाया। नेहरू थाना में विधायक पर 376 व 506 का मामला दर्ज है। विधायक पत्नी रीता नेगी भी इसी मुकदमे में आरोपी बनाए गयी है। साथ ही अपनी बेटी का पिता बताते हुए डीएनए जांच की मांग की है।
पीडिता के बताए स्थानों विधायक निवास , मसूरी, सिनर्जी अस्पताल व दिल्ली के होटल में दोनों के रहने की तथ्यात्मक पुष्टि भी हो चुकी है। पीड़िता की ओर से दर्ज कराए मुकदमे में नेपाल,हिमाचल, हल्द्वानी व बिनसर (अल्मोड़ा) में भी विधायक नेगी व पीड़िता के एक साथ ठहरने का जिक्र है। अब पुलिस जांच टीम पुष्टि के लिए इन स्थानों पर भी जाएगी।
इस बीच, विधायक नेगी ने संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए नैनीताल कोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट ने याचिका मंजूर करते हुए विधायक को गिरफ्तारी पर स्टे दे दिया। इससे पूर्व विधायक की पत्नी रीता नेगी ने पीड़िता पर ब्लैकमेलिंग व 5 करोड़ की रंगदारी का देहरादून के नेहरू कालोनी थाने मुकदमा दर्ज करवाया। इस मुद्दे पर भी पीड़िता को गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट से स्टे लेना पड़ा था।
विधायक नेगी के यौन शोषण की शिकार
पीड़िता का कहना है कि विधायक ने 1 दिसम्बर 2018 व उसके बाद कई महीने तक उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। शादी के बाद डर धमका कर उसको कई जगह ले जाकर बलात्कार किया।
बहरहाल, बलात्कार के मुकदमे में फंसे भाजपा विधायक महेश नेगी को हाईकोर्ट से फौरी राहत मिल गयी हो। लेकिन पुलिस की विभिन्न स्थानों पर होने वाली शेष जांच में सेक्स स्कैंडल से जुड़े कई अन्य सनसनीखेज तथ्य सामने आने की उम्मीद है। उधर, पीड़िता के वकील एसपी सिंह ने बताया कि इस प्रकरण की सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
इस प्रकरण के बाद उत्त्तराखण्ड भाजपा पर विपक्षी दल लगातार प्रहार कर कोई भी मौका नहीं चूक रहे हैं। दूसरी ओर, उत्त्तराखण्ड बाल आयोग ने पीड़िता को एक और समन जारी कर 27 अक्टूबर को आयोग के सामने मौजूद रहने को कहा है।
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फाइव स्टार सम्राट होटल में टिके थे विधायक महेश नेगी, पीड़िता व कृष्ण कुमार भाकुनी ।
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