हाईकोर्ट ने डीएनए सम्बन्धी याचिका पर 13 जनवरी तक दिया था स्टे
माननीय जज धनिक का सुनवाई से इनकार।अब मुख्य न्यायाधीश मामले की सुनवाई के लिए दूसरी बेंच को भेजेंगे।
अविकल उत्त्तराखण्ड
नैनीताल। दुष्कर्म के आरोप में घिरे भाजपा विधायक महेश नेगी को हाईकोर्ट नैनीताल से कोई राहत नहीं मिली। मामले की सुनवाई कर रहे माननीय जज एन एस धनिक ने विधायक की डीएनए सम्बन्धी याचिका पर और अधिक स्टे देने सबंधी नेगी के वकील के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।
बुधवार को कोर्ट नंबर सात में विधायक नेगी के वकील ने 175 नंबर पर सूचीबद्ध केस को मेंशन करते हुए स्टे बढ़ाने का अनुरोध किया। वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट के कार्यवाही से जुड़े पीड़िता के वकील एसपी सिंह ने बताया कि माननीय न्यायाधीश धनिक साहब ने नॉट बिफोर के आदेश करते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया।
माननीय जज ने यह भी कहा कि इस केस को नही सुनूंगा। इस पर विधायक के वकील ने कहा कि इस केस में 13 जनवरी तक ही स्टे है इसलिए स्टे को आगे बढ़ा दिया जाय। इस पर जज धनिक ने स्टे बढ़ाने के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए और अधिक मोहलत देने से भी इंकार कर दिया। अब मुख्य न्यायाधीश मामले की सुनवाई के लिए दूसरी बेंच को भेजेंगे।
नैनीताल हाईकोर्ट के स्टे नहीं बढ़ाने से विधायक महेश नेगी की मुश्किलें और भी बढ़ गयी है। सोमवार को विधायक को डीएनए सम्बन्धी याचिका पर बुधवार तक का स्टे मिला था।
इधर, देहरादून की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने डीएनए सैंपल की नयी डेट 18 जनवरी तय की है। द्वाराहाट की महिला ने भाजपा विधायक महेश नेगी को अपनी बेटी का जैविक पिता बताते हुए डीएनए जांच की मांग की है। इस बाबत देहरादून के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 24 दिसंबर की डेट तय की थी। लेकिन विधायक नेगी ने मेडिकल ग्राउंड पर मोहलत मांग ली। नतीजतन कोर्ट ने डीएनए सैंपल के लिए 11 जनवरी की तारीख तय की। विधायक नेगी ने 11 जनवरी को नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर स्टे का अनुरोध किया। हाईकोर्ट के न्यायाधीश धनिक ने 13 जनवरी तक का स्टे दिया। आज 13 जनवरी को हाईकोर्ट ने स्टे बढ़ाने सम्बन्धी विधायक नेगी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।
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