अविकल उत्त्तराखण्ड
देहरादून। शिक्षा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने अटल उत्कृष्ट राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों व अध्यापको/कार्मिकों की तैनाती के संबंध में आदेश जारी किए-। उन्होंने कहा कि अटल उत्कृष्ट राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों व अध्यापकों/कार्मिकों की तैनाती / व्यवस्था निम्नलिखित शर्तो प्रतिबंधों के अधीन करते हुए आवश्यक कार्यवाही शुरू की जाय। तैनाती से सम्बंधित आवश्यक फार्म भी जारी किए गए हैं।Uttarakhand education
1. अटल उत्कृष्ट राजकीय इण्टर कालेजों में प्रधानाचार्य शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों की तैनाती हेतु अर्हता
(क) प्रधानाचार्य राज्य के राजकीय इण्टर कालेजों में कार्यरत ऐसे प्रधानाचार्य, जो
(1) अंग्रेजी माध्यम से पठन-पाठन / संवाद में सक्षम हो (2) आयु आवेदन करने की तिथि को 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
(ख) सहायक अध्यापक एल०टी० एवं प्रवक्ता राज्य के राजकीय इण्टर कालेजों में कार्यरत ऐसे सहायक अध्यापक एल०टी० एवं प्रवक्ता, जो (1) संबंधित विषय में अंग्रेजी माध्यम से पठन-पाठन / संवाद में सक्षम हो। (2) आयु आवेदन करने की तिथि को 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2- उपरोक्त पदों हेतु रिक्त पदों के सापेक्ष यदि आवेदनों की संख्या अत्यधिक उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर द्वारा एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की स्क्रीनिंग परीक्षा हो तोआयोजित की जाएगी। तद्पश्चात महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड के स्तर पर विषय विशेषज्ञों की समिति गठित की जायेगी, जिसके द्वारा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार / कम्युनिकेशन स्किल के आधार पर उपरोक्त पदों चयन किया जा सकेगा।
3. उक्त स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्यक्रम उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर द्वारा तैयार किया जाएगा, जिससे अभ्यर्थियों के अंग्रेजी कौशल एवं ज्ञान का परीक्षण हो सकेगा।
4. प्रधानाचार्य के पद पर चयन हेतु पर्याप्त संख्या में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उक्त पदों पर सेवा स्थानांतरण / प्रतिनियुक्ति के माध्यम से गठित चयन समिति द्वारा चयन किया जा सकेगा।
5- अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में प्रधानाचार्यों एवं अध्यापकों की तैनाती, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा द्वारा गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा स्क्रीनिंग परीक्षा के माध्यम से की जायेगी। उक्त स्क्रीनिंग परीक्षा हेतु राज्य के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में संबंधित संवर्ग में कार्यरत कार्मिक ही पात्र होंगे, लिपिक एवं अन्य शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की तैनाती वर्तमान विभागीय प्रक्रिया के अनुसार सम्पन्न की जाती रहेगी।
6. उक्त परीक्षा के माध्यम से अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में चयनित / नियुक्त होने वाले प्रधानाचार्य, शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिक के संवर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात उक्त कार्मिक अपने मूल संवर्ग के सदस्य बने रहेंगे। उक्त कार्मिकों के सेवा संबंधी विनियमन कमशः उत्तराखण्ड शैक्षिक (सामान्य संवर्ग) सेवा नियमावली 2006, उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली 2008 उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा ( प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली, 2014 तथा लिपिक संवर्गीय की संगत नियमावली के द्वारा किया जाएगा।
7. उक्त चयन / नियुक्ति के पश्चात सन्दर्भित विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त उक्त प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों / कार्मिक की संबंधित अटल उत्कृष्ट विद्यालय में तैनाती 05 वर्ष के लिये की जायेगी।
8. अटल उत्कृष्ट विद्यालय में तैनाती के दौरान शिक्षक का विषय विशेष में विगत 5 वर्षों का परीक्षा परिणाम 90 प्रतिशत से अधिक अथवा परिषदीय परीक्षा के औसत से अधिक (जो भी अधिक हो) होने तथा प्रतिवर्ष Outstanding रिपोर्ट होने की दशा में शिक्षक की सहमति पर चयन समिति द्वारा तैनाती की अवधि आगामी 5 वर्षों तक बढ़ाये जाने पर विचार किया जा सकेगा। इसी प्रकार प्रधानाचार्य के संदर्भ में विद्यालय का परिषदीय परीक्षा का परीक्षाफल 90 प्रतिशत से अधिक होने तथा प्रधानाचार्य की द्वारा सहमति दिये जाने पर तैनाती अवधि 5 वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकती है।
9. 05 वर्ष की अवधि पूर्ण करने से पूर्व चयन समिति द्वारा यदि ऐसा अन्यथा परीक्षणोपरान्त आवश्यक पाया जाय तो निर्धारित अवधि से पहले भी प्रधानाचार्य / शिक्षक / शिक्षणेत्तर कार्मिक की अटल उत्कृष्ट विद्यालय में निर्धारित अवधि से पूर्व तैनाती समाप्त की जा सकेगी।
10.अटल उत्कृष्ट राजकीय इण्टर कालेजों में पूर्व से कार्यरत कार्मिकों का समायोजन समान श्रेणी (उस श्रेणी हेतु अर्ह होने पर) के विद्यालय / कार्यस्थल में काउंसिलिंग के माध्यम से किया जायेगा, परन्तु सुगम श्रेणी के कार्मिक स्वेच्छा से दुर्गम श्रेणी के कार्यस्थल का चयन भी कर सकेंगे।
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