रोडवेज कर्मचारियों को लाॅकडाउन के दौरान वेतन नहीं देने पर हाईकोर्ट सख्त
रोडवेज में कर्मचारियों के वेतन का संकट दूर, शासन से 20 करोड़ जारी
अविकल उत्त्तराखण्ड
नैनीताल/ देहरादून। हाईकोर्ट रोडवेज कर्मचारियों और पेशनर्स को कोविड लॉकडाउन के दौरान वेतन और पेंशन नहीं देने पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट परिवहन निगम को 22 जून तक शपथपत्र पेश करने को कहा है। साथ ही निगम के प्रबंध निदेशक को 23 जून को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट पेश होने के आदेश दिए हैं।
रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दयार कहा है कि निगम ने कर्मचारियों को कोविड लॉकडाउन के दौरान का वेतन नहीं दिया है। ना ही रिटायर कर्मचारियों को पेंशन व अन्य देयकों का भुगतान किया जा रहा है।
बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
बड़ी खबरः रोडवेज में कर्मचारियों के वेतन का संकट दूर, शासन से 20 करोड़ जारी
देहरादून। पर्वतीय क्षेत्रों में बसों के संचालन के कारण होने वाले नुकसान की प्रतिपूर्ति के रूप में उत्तराखंड परिवहन निगम को 20 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं।
राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गोसाईं एवं रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने निगम को बीस करोड़ करोड़ रुपये जारी करने पर मुख्यमंत्री, सचिव परिवहन, सचिव वित्त एवं प्रबंध निदेशक का आभार व्यक्त किया है।
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