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अविकल उत्त्तराखण्ड
देहरादून। कोरोना संक्रमण की वजह से राज्य में इस सत्र में ट्रांसफर नही होंगे। उत्त्तराखण्ड के मुख्य सचिव ओमप्रकाश के 24 मई के आदेश के अनुसार 2021-22 में कोई तबादला नही होगा। निर्वाचन आचार संहिता एवं प्रशासनिक कारणों को छोड़कर वार्षिक तबादला सत्र को शून्य घोषित किया गया है।
मुख्य सचिव के आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में राज्य में कोविड-19 के संक्रमण में अप्रत्यार्शित वृद्धि होने के दृष्टिगत राज्य के अधिकांश जिले कोविड कर्फ्यू की स्थिति में है। राज्य की आर्थिक गतिविधियां बन्द होने के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कोविड- 19 महामारी घोषित है, ऐसी दशा में कार्मिकों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा आदि किये जाने पर संक्रमण फैलने की आशंका बनी रहेगी।
मुख्य सचिव ने कहा कि कार्मिक विभाग के 19.02.2021 के शासनादेश को अतिक्रमित करते हुए यह व्यवस्था की गई है कि जिन सेवाओं में स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्रावधान लागू हैं, उन सेवाओं हेतु (निर्वाचन आचार संहिता एवं प्रशासनिक कारणों को छोड़कर) वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2021-22 को शून्य किया जाता है। 19 फरवरी 2021 के आदेश के तहत वित्तीय दृष्टिकोण से प्रत्येक संवर्ग के 10 प्रतिशत अथवा चुनावी आचार संहिता के अनुरूप वांछित स्थानान्तरण किये जाने के निर्देश दिये गये थे।
आदेश में यह भी कहा है कि स्थानान्तरण अधिनियम से आच्छादित किसी अधिकारी / कर्मचारी अथवा विभाग को किसी प्रकार की कठिनाई होने पर अधिनियम में की गयी व्यवस्था के अनुरूप धारा 27 के अन्तर्गत उक्त कठिनाईयों के निराकरण हेतु औचित्यपूर्ण प्रस्ताव स्थानान्तरण समिति के विचारार्थ कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराया जा सकता है।
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