आयुर्वेद कर्मियों के वेतन व स्टाइपेंड के 15 करोड़ जारी

देखें आदेश, शासन ने जारी किए आयुर्वेद विवि के वेतन की धनराशि

आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग

अविकल उत्तराखंड

वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय हेतु मानक 05-वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना के मानक मद 05-वेतन भत्ते आदि हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वर्तमान में निम्न तालिकानुसार रू0 15,35,13,471.00 (रूपये पन्द्रह करोड़ पैतीस लाख तेरह हजार चार सौ इकहत्तर मात्र) की धनराशि अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

i. अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाये। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा।

ii. स्वीकृत धनराशि का व्यय वास्तविक व्यय के आधार पर ही किया जाएगा, तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी। वेतन मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल शीर्षक / मदवार बचत की कार्य योजना बना ली जाय।

iii. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उनमें आहरण करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।

iv. व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0-201358/09(150)/2019 XXVII (1)/2023 दिनांक 22.03.2024, शासनादेश सं0-1/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों / आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथासंशोधित) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

v. स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन कदापि न किया जाये। प्राविधानों एवं नियमों का अनुपालन न करने तथा स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन करने पर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जाए।

vi. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रियानुसार कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित बजट की सीमा तक प्रपत्र बी०एम०-08 पर व्यय विवरण शासन के प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए।

1vii. स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

viii. योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/ आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति / सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वी कृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण / व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाये।

ix. आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के सम्बन्ध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जाये।

x. कोषाधिकारी को व्यय संबंधी जो भी बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ-साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्य किया जाये।

xi. उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में कार्मिक के वेतन में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त या गलत निर्धारण होने पर उसकी वसूली संबंधित से करन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

xii. उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में नियम विरूद्ध तैनात कार्मिकों से वसूली की जानी सम्भव न हो तो, उक्त कार्मिकों को नियम विरूद्ध तैनाती देने वाले तथा नियम विरूद्ध वित्तीय लाभ प्रदान करने वाले उत्तरदायी अधिकारियों से वसूली की कार्यवाही करते हुए शासन व वित्त विभाग को अवगत कराया जाए।

xiii. उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में नियम विरूद्ध की गई नियुक्ति हेतु उत्तरदायी समस्त अधिकारियों ६ कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार समयबद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित् की जाये।

xiv. विश्वविद्यालय परिनियमावली-2015 की उप धारा 9 (च) के परन्तुक प्राविधानानुसार कुलपति द्वारा अल्पकालिक अवधि के अतिरिक्त पूर्ण कालिक अवधि हेतु नियम विरूद्ध सेवायोजित कार्मिकों को उनके वर्तमान सेवायोजन से तत्काल मुक्त किया जाए।

xv. उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में नियमविरूद्ध विनियमित किये गये कार्मिकों को भी तत्काल सेवा से हटाते हुए उक्त कृत्य में शामिल दोषी समस्त अधिकारियोंध्कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार समयबद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित् की जाये।

xvi. उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा उपनल / संविदा/आऊटसोर्स से तैनात कितने कार्मिकों को नियम विरूद्ध नियमित कर दिया गया है तथा कितने कार्मिको को नियम विरूद्ध उच्चीकृत कर दिया गया है. कितने कार्मिको का नियम विरूद्ध पद परिवर्तन कर दिया गया है, तथा कितने कार्मिको को नियम विरूद्ध वेतन दिया जा रहा है? का स्पष्ट विवरण व उक्त कृत्य में शामिल दोषी समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार समयबद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए विस्तृत आख्या शासन व वित्त विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

xvii. शासनादेश संख्या-821/XL-1/2024-36/2024 (E-70477) दिनांक 10 जून 2024 में वर्णित विश्वविद्यालय के आय-व्ययक के Special Audit के साथ उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के समस्त नियमित / संविदा कार्मिकों के वेतन निर्धारण में त्रुटियों/अनियमितता विद्यमान होने के तथ्यों के दृष्टिगत विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त कार्मिकों के वेतन निर्धारण का भी Special Audit सम्बन्धी कार्यवाही 15 दिन में करते हुए रिपोर्ट वित्त विभाग व शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् किया जाए।

xviii. उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा समस्त कार्मिकों की वास्तविक सूचना/अभिलेख शासन को तत्काल उपलब्ध कराये जायें।

xix. उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा समस्त कार्मिको की वास्तविक सूचनाध्अभिलेख शासन को तत्काल उपलब्ध कराये जायें। शासनादेश संख्या- 2166/XL-1/2023-23/2023 (E-60235) दिनाक 29.12.2023 तथा 821/XL-1/2024-36/2024 (E-70477) दिनांक 10 जून, 2024 में वर्णित समस्त शर्तों का भी अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित् किया जाए।

xx. उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय वित्त विभाग के सभी पहले और वर्तमान निर्देशों और टिप्पणियों का अनुपालन करेंगे और एक पखवाड़े के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

xxi. उपरोक्त वर्णित शर्तों का अनुपालन करने के पश्चात् ही अगली किश्त अवमुक्त किये जाने पर विचार किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में उक्त का समस्त उत्तरदायित्व कलपति उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय का होगा।

2-उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत अनुदान संख्या 12 के लेखाशीर्षक-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 02-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं अन्य चिकित्सा पद्धतियां 101-आयुर्वेद, 11 आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय को सहायता, 00-आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना के मानक मद 05 वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान के नामें डाला जायेगा।

3-उपरोक्त स्वीकृति / बजट आवंटन वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- 130/XXVII (6)/430/एक /2008/2019 दिनांक 29.03.2019 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) पोर्टल के माध्यम से सलग्नानुसार निर्गत विशिष्ट नम्बर / अलॉटमेन्ट आई०डी० द्वारा निर्गत किये जा रहे है।

4-दिनांक यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3 की कम्प्यूटरजनित क्रमांक-1/274483/2025, दिनांक 10.02.2025 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

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