गंगा नदी में अवैध खनन के मामले में अभियुक्त को चार साल की जेल 

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कठोर कारावास के साथ 20 हजार का जुर्माना भी ठोका

विजिलेंस ने शासन के आदेश पर 2009 में आरोपी हरपाल सिंह पर दर्ज किया था मुकदमा

अविकल उत्तराखण्ड

हरिद्वार/देहरादून। लगभग 21 साल पहले गंगा नदी में अवैध खनन के एक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिद्वार ने  अभियुक्त हरपाल सिंह को धारा 420 भा.द.वि. के अन्तर्गत चार वर्ष के कठोर कारावास व रू. 20 हजार का जुर्माना लगाया है।

इस मामले में 30 जनवरी 2009 को शासन के आदेश  के क्रम में थाना सतर्कता अधिष्ठान,सेक्टर देहरादून में मु.अ.सं. 01/2009 धारा 420/467/468/471 भा.द.वि. के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । 

गौरतलब है कि  जनपद हरिद्वार में 2003 में गंगा नदी में हुए अवैध खनन के सम्बन्ध में  न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिद्वार में विचाराधीन वाद संख्याः 9860/2014 में  मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में अभियुक्त हरपाल सिंह को सजा सुनाई है। 

विजिलेंस की  ठोस पैरवी के चलते मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिद्वार ने बुधवार को दिये गये निर्णय में अभियुक्त हरपाल सिंह को धारा 420 भा.द.वि. के अन्तर्गत चार वर्ष के कठोर कारावास व रू. 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

जुर्माना अदा न करने पर दो माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया तथा धारा 471 भा.द.वि. के अन्तर्गत 01 वर्ष व रू. 5 हजार का जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया ।

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