अपरिहार्य स्थिति में मुख्यालय छोड़ने से पूर्व डीएम की अनुमति अनिवार्य
अविकल उत्तराखंड
देहरादून। जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका ने कहा है कि मानसून अवधि के दौरान दैवीय आपदा की घटनाएँ यथा बादल फटना, भूस्खलन, सड़कों/मार्गों पर जलभराव एवं आवासीय परिसरों में वर्षा का पानी घुसने इत्यादि की स्थिति में विभागीय अधिकारियों का तत्काल मौके पर राहत व बचाव हेतु उपस्थित रहना अनिवार्य है।
जिलाधकारी ने कहा कि मानसून अवधि 30 सितम्बर तक सम्बन्धित समस्त विभागों के जनपद एवं खण्ड स्तरीय अधिकारियों को विषय परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा। अपरिहार्य स्थिति में मुख्यालय छोड़ने से पूर्व जिलाधिकारी की अनुमति ली जानी अनिवार्य होगी।
जिलाधिकारी ने आपदा के दौरान त्वरित राहत एवं बचाव के दृष्टिगत संबंधित उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग- लोक निर्माण, पीएमजीएसवाई, विद्युत, जल संस्थान, जल निगम, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला पंचायत, स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति, कृषि एवं उद्यान, पशुपालन इत्यादि विभागीय अधिकारियों का अपने-अपने क्षेत्रों में पूर्ण तैयारियों के साथ हर समय उपलब्ध रहने के निर्देश दिए।
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