गुंडा एक्ट में पाबंद बदमाश को किया जिला बदर

अविकल उत्तराखंड/ देहरादून। जनपद पुलिस उपमहानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने थाना क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई अमल में लाए जाने के निर्देश जारी किए है, इसी कड़ी में निर्देशों के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी डालनवाला के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली डालनवाला द्वारा थाना क्षेत्र के सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध गुंडा / गैंगस्टर अधिनियम के कार्यवाही करने हेतु प्राप्त आदेश निर्देशों से सभी को सूचित कर थाना क्षेत्र के सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध गुंडा अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही प्रचलित है।

उक्त क्रम में सारिक पुत्र यामीन निवासी 69 इंदर रोड निकट खान वाली गली थाना डालनवाला देहरादून जो अवैध मादक पदार्थ की तस्करी एवं बिक्री के अभियोग में कई बार जेल जा चुका है एवं सक्रिय है के विरुद्ध गुंडा अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही कर ठोस पैरवी कर श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जनपद देहरादून द्वारा 06 माह का जिला बदर नोटिस निर्गत किया गया उक्त के पालन में अभियुक्त मोहम्मद शारिक पुत्र मोहम्मद यामीन निवासी 69 इंदौर रोड निकट खान वाली गली थाना डालनवाला देहरादून को दिनांक 27 मई 23 को जिला बदर की कार्यवाही कर जनपद की सीमा से बाहर किया गया । अन्य सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रचलित है।

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