फर्जी राशन और आयुष्मान कार्डधारकों पर शिकंजा

सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को ही- डीएम

अविकल उत्तराखंड

देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट किया है कि जिले में अपात्र व्यक्तियों द्वारा बनाए गए राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड पर अब प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करेगा। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ केवल उन्हीं को दिया जाएगा, जो नियमों के अनुसार पात्र हैं। इस दिशा में प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं।

जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ) को निर्देश दिए हैं कि वे 15 दिनों के भीतर जिले के समस्त आयुष्मान कार्डधारकों की सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसके साथ ही जिला पूर्ति अधिकारी (डीएसओ) को आदेशित किया गया है कि वे जिले के समस्त राशन कार्डधारकों की जानकारी सीएमओ को उपलब्ध कराएं, ताकि दोनों योजनाओं के बीच समन्वय स्थापित कर अपात्र लाभार्थियों की पहचान की जा सके।

डीएम ने निर्देश दिए हैं कि पूर्ति विभाग क्षेत्रवार सत्यापन करे और घर-घर जाकर वास्तविक आर्थिक स्थिति की जांच करे। सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों के नए राशन कार्ड बनाए जाएं जो पात्रता मानकों के अंतर्गत आते हैं।

उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी को विभिन्न माध्यमों से शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि जिले में बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी राशन व आयुष्मान कार्ड का लाभ ले रहे हैं, जो नियमों के अनुरूप पात्र नहीं हैं। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश हैं कि किसी भी योजना का लाभ अपात्र को न मिले।

जनपद में वर्तमान में कुल 3,87,954 राशन कार्डधारी हैं, जिनमें से

अंत्योदय अन्न योजना के तहत – 37,312,

प्राथमिक परिवार – 2,19,827,

उत्तराखण्ड राज्य खाद्य योजना – 1,30,815 कार्ड धारक हैं।

अब तक मात्र 35,393 कार्डों का सत्यापन हो चुका है, जबकि 1,445 कार्डों को अपात्र पाए जाने पर निरस्त किया जा चुका है। डीएम ने पूर्ति अधिकारी को सभी श्रेणियों के राशन कार्डों का व्यापक सत्यापन शीघ्र कराने के निर्देश दिए हैं।

राशन कार्ड के लिए पात्रता मानक इस प्रकार हैं:

अंत्योदय अन्न योजना: वार्षिक आय 15,000 रुपये से कम।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना: वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक।

राज्य खाद्य योजना: वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम।

इसके अतिरिक्त, लगभग 4,000 राशन कार्ड ऐसे भी हैं जिनमें आधार विवरण अपडेट नहीं होने के कारण लाभ लंबित है। प्रशासन ने ऐसे कार्डधारकों से अपील की है कि वे अपने राशन डीलर के समक्ष जाकर अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करें।

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