दो जगह नाम वाले प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह न दें-विपक्ष

कांग्रेस व भाकपा (माले) ने कहा, उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना न करें निर्वाचन आयोग

अविकल उत्तराखंड

देहरादून। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में उन प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह देने के मामले में राजनीति गरमा गई है, जिनके नाम दो जगह मतदाता सूची में दर्ज हैं। कांग्रेस और भाकपा (माले) ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर साफ कहा है कि वह उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करे और ऐसे प्रत्याशियों को चिन्ह न दे, वरना अवमानना याचिका के लिए तैयार रहे।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने आयोग को भेजे पत्र में 11 जुलाई के उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि न्यायालय ने चुनाव प्रक्रिया तो जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन दोहरी प्रविष्टि वाले प्रत्याशियों को चिन्ह देने पर रोक बरकरार रखी है। उन्होंने चेताया कि यदि आयोग ने इस आदेश की अनदेखी की, तो कांग्रेस अवमानना याचिका दायर करेगी।

इधर भाकपा (माले) के राज्य सचिव इन्द्रेश मैखुरी ने भी आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि आयोग सत्ता पक्ष को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों की अनदेखी कर रहा है और नैतिक हार झेल रहा है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने साफ कर दिया कि नगर निकाय की सूची में जिनके नाम दर्ज हैं, उनकी पंचायत चुनाव में पात्रता पर संदेह है।

दोनों दलों ने आरोप लगाया कि आयोग ने चुनाव प्रक्रिया में बार-बार हस्तक्षेप कर उसे मजाक बना दिया है। साथ ही मांग की कि आयोग के जिम्मेदार अधिकारियों को हटाकर उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम का पूरी तरह पालन सुनिश्चित कराया जाए।

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