नैनीताल जिला प्रशासन ने जारी किए आदेश
हवाई फायरिंग करने वाले का शस्त्र लाइसेंस निरस्त
अविकल उत्तराखंड
नैनीताल। जनपद में कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू करते हुए जिला प्रशासन ने विभिन्न आपराधिक मामलों में संलिप्त पांच व्यक्तियों को गुंडा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत जिला बदर कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार संबंधित आरोपियों को छह माह की अवधि तक जनपद की सीमा में प्रवेश करने पर प्रतिबंध रहेगा।
प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना मुखानी क्षेत्र के तपन दास पुत्र विनोद दास के विरुद्ध आईपीसी के तीन तथा आयुध अधिनियम का एक मुकदमा दर्ज है। कालाढूंगी थाना क्षेत्र के गुलजारपुर चकलुवा निवासी राकेश कुमार पुत्र सोबन राम पर एनडीपीएस एक्ट के चार मामले दर्ज हैं।
रामनगर थाना क्षेत्र के शिवलालपुर निवासी योगेश सागर पुत्र छत्रपाल के विरुद्ध आबकारी अधिनियम, आईपीसी, गैंगस्टर एक्ट एवं आर्म्स एक्ट के तहत विभिन्न अभियोग पंजीकृत हैं।
इसी क्रम में लालकुआं थाना क्षेत्र के जयपुर बीसा निवासी कृपाल सिंह उर्फ सोनू पुत्र राम सिंह तथा धौला बाजपुर क्षेत्र के विजय कुमार आर्य पुत्र मदनलाल के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के पांच-पांच मुकदमे दर्ज पाए गए हैं।
पुलिस रिपोर्ट एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट ने इन सभी को गुंडा घोषित करते हुए जनपद से छह माह के लिए निष्कासित करने के आदेश जारी किए हैं।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी, जिससे आमजन में सुरक्षा की भावना मजबूत हो सके।
रिसोर्ट गेट पर हवाई फायरिंग करने वाले का शस्त्र लाइसेंस निरस्त
नैनीताल। परमपुर धमोला, थाना कालाढूंगी निवासी बहादुर सिंह बिष्ट पुत्र राम सिंह बिष्ट द्वारा रिसोर्ट में ड्यूटी पर तैनात गार्ड एवं रिसेप्शन स्टाफ के साथ अभद्रता करने तथा रिसोर्ट के गेट पर हवाई फायरिंग करने के मामले में जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ने कड़ा रुख अपनाया है।
प्रकरण में शस्त्र अनुज्ञप्ति की शर्तों एवं आयुध अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनने के उपरांत बहादुर सिंह बिष्ट का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का आदेश जारी किया है।
बताया गया है कि उक्त कृत्य से सार्वजनिक शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका उत्पन्न हो गई थी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शस्त्र लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

