हाईकोर्ट ने पेयजल लाइन का विरोध कर रहे ग्रामीणों की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

कैंची धाम तहसील के तहत पेयजल लाइन का हुआ विरोध

अविकल उत्तराखंड 

नैनीताल। हाईकोर्ट ने कैंची धाम तहसील के अंतर्गत पेयजल लाइन का विरोध कर रहे ग्रामीणों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।अदालत ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है।

आरोप है कि विगत 26 जुलाई को मल्लाकोट निवासी पुष्कर सिंह पनौरा और कृपाल मेहरा 20-25 ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने ग्राम चौड़ा पेयजल लाइन का विरोध करते हुए उसे क्षतिग्रस्त कर दिया।

उत्तराखंड पेयजल निगम के कर्मियों की ओर से आठ ग्रामीणों को नामजद करते हुए 20 से 25 लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2), 190, 191(2), 221, 324(3), 324(4), 351(2), 351(2), 351(3), 352 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 3 के तहत भवाली थाना में मामला दर्ज करा दिया।

इसके खिलाफ पुष्कर पनौरा, कृपाल मेहरा और खष्टी बिष्ट ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और पुलिस कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की पीठ में हुई। अदालत ने यह कहते हुए फिलहाल याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी कि वे पानी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे।

साथ ही पेयजल निगम को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले में 17 सितम्बर को सुनवाई होगी।

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