उपनल मामले में हाइकोर्ट से मुख्य सचिव को अवमानना का नोटिस

अविकल उत्तराखंड

नैनीताल। हाइकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा उपनल कर्मचारी संघ के हित में दिए गए पूर्व के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर गंभीर रुख अपनाया है। इस मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने राज्य के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को अवमानना का नोटिस जारी कर उन्हें जवाब पेश करने को कहा है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 24 दिसंबर के लिए तय की है।

उपनल कर्मचारी संघ ने अवमानना याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया कि उच्च न्यायालय ने 2018 में कुंदन सिंह बनाम राज्य सरकार मामले में राज्य सरकार को आदेश दिया था कि उपनल कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नियमावली बनाई जाए, उनके वेतन से जीएसटी न काटी जाए और उन्हें न्यूनतम वेतन दिया जाए। हालांकि, इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) में अपील की थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने हाइकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार की विशेष अपील खारिज कर दी। इसके बावजूद, राज्य सरकार ने अभी तक उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में कोई नियमावली नहीं बनाई। उपनल कर्मचारी संघ का कहना है कि राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद कर्मचारियों को नियमित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है, जबकि ये कर्मचारी वर्षों से कार्यरत हैं। इसके बजाय, राज्य सरकार उन्हें हटाकर उन पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर रही है। हाइकोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है और मामले में जल्द कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। (साभार)

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