हाईकोर्ट ने किया सवाल, आप वहां किस नियम के तहत मौजूद थीं?
अविकल उत्तराखंड
टिहरी। टिहरी जिले की कुंड ग्राम पंचायत में हाल ही संपन्न ग्राम प्रधान चुनाव के मतगणना के दौरान एसडीएम की मौजूदगी और चुनाव परिणाम को टाई कराने के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। हारे हुए प्रत्याशी मधु देवी नौटियाल की याचिका पर हाइकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए एसडीएम से पूछा है कि वे किस नियम के तहत मतगणना स्थल पर उपस्थित थीं।
याचिका में बताया कि मतगणना के समय मधु देवी जीत की स्थिति में थीं, लेकिन उनके पक्ष में पड़े एक वोट को बिना किसी ठोस आधार के निरस्त कर दिया गया। इसके बाद लॉटरी सिस्टम के माध्यम से हारे हुए प्रत्याशी को विजयी घोषित किया गया। याचिका में यह भी कहा कि हारे प्रत्याशी के अभिकर्ता को मतगणना स्थल में प्रवेश तक नहीं दिया गया, जबकि एसडीएम स्वयं वहां उपस्थित थीं और फोन का इस्तेमाल भी कर रही थीं।
कोर्ट ने इस मामले में तल्ख टिप्पणी करते हुए पूछा कि कौन से नियमों के तहत आप मतगणना स्थल पर मौजूद थीं, जबकि यह जीरो जोन माना जाता है और हारे हुए प्रत्याशियों की याचिकाएं एसडीएम सुनती हैं? कोर्ट ने एसडीएम से कहा कि इस मामले में जवाब आगामी सुनवाई तिथि तक पेश किया जाए। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने अगली सुनवाई 16 सितंबर के लिए तय की है।
क्या है पूरा मामला
कुंड ग्राम पंचायत की प्रधान प्रत्याशी मधु देवी नौटियाल ने कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में बताया गया कि मतगणना के दौरान उनके एक वोट को निरस्त कर दिया गया, जिससे परिणाम टाई हुआ और हारे हुए प्रत्याशी को विजेता घोषित किया गया। याचिका में यह भी आरोप लगाया कि एसडीएम की मौजूदगी और फोन का इस्तेमाल चुनाव आयोग के नियमों के खिलाफ है।
- मतगणना के दौरान एसडीएम ने मतगणना स्थल पर फोन का इस्तेमाल किया।
- हारे हुए प्रत्याशी के अभिकर्ता को मतगणना स्थल में प्रवेश नहीं मिला।
- हाइकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए एसडीएम से जवाब मांगा।
- अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी।
- चुनाव में एक वोट को निरस्त करना विवाद का मुख्य कारण बना।
- लॉटरी सिस्टम के आधार पर हारे हुए प्रत्याशी को विजेता घोषित किया गया।

