देखें आदेश, स्थानांतरित कार्मिकों को तीन दिन के अंदर कार्यमुक्त करे एसएसपी
अविकल थपलियाल
देहरादून। आईजी गढ़वाल के एक आदेश से पुलिस महकमे में हडक़ंप मचा हुआ है। बीते वर्षों /दिनों में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर के हुए तबादलों का क्रियान्वयन नहीं होने पर सख्त आदेश जारी किए गए हैं।
आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप की ओर से सभी जिलों के एसएसपी को जारी आदेश में तीन दिन के अंदर कार्यमुक्त कर नयी तैनाती पर जाने के आदेश दिए हैं।
पूर्व में स्थगित तबादलों की स्थगन सम्बन्धी अवधि पूरी होने वाले कार्मिकों को भी कार्यमुक्त करने की बात कही गयी है।
हालांकि, आदेश में एक मोहलत यह भी दी गयी है कि अगर उपयोगी कार्मिक को रोकने की जरूरत है तो इसकी मंजूरी आईजी कार्यालय से लेनी होगी।
चूंकि, मध्य सत्र में तबादलों का कोई औचित्य नहीं बनता लेकिन तत्काल कार्यमुक्त करने सम्बन्धी इस आदेश के बाद पुलिस कार्मिक के सामने पसोपेश की स्थिति बन गयी है।
मौजूदा समय में बोर्ड परीक्षाओं के अलावा कई अन्य सामाजिक व पारिवारिक मसलों के मुंह बाएं खड़े होने और तीन दिन के अंदर कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी आदेश से प्रभावित होने वाले कार्मिकों में हड़कंप मच गया है। यह आदेश 25 फरवरी को जारी किए गए।
देखें आदेश
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गढवाल परिक्षेत्र, उत्तराखण्ड।
कृपया आपके जनपदों से विगत वर्षों में स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत कानि0/हे0कानि0/अ0उ0नि0/उपनिरीक्षक ना०पु०/निरीक्षक ना०पु० के अन्यत्र स्थानान्तरण किये गये हैं।
स्थानान्तरित कानि0/हे0कानि0/अ0उ0नि0/उपनिरीक्षक ना०पु०/निरीक्षक ना०पु० में से कतिपय अभी तक स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं किये गये हैं, जो कि सीधा-सीधा स्थानान्तरण नीति का उल्लंघन है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने-अपने जनपदों से अन्यत्र जनपदों में स्थानान्तरित कानि0/हे०कानि0/अ0उ0नि0/उपनिरीक्षक ना०पु०/निरीक्षक ना०पु० को 03 दिवस के अन्दर स्थानान्तरित जनपदों हेतु कार्यमुक्त कर, अविलम्ब से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन कार्मिकों का स्थानान्तरण पूर्व में इस कार्यालय से स्थगित किया गया है और स्थगन अवधि पूर्ण हो चुकी है अथवा पूर्ण होने वाली है, को भी कार्यमुक्त कर दिया जाये।
उक्त के अतिरिक्त यदि आपको किसी कार्मिक को उनकी कार्यकुशलता/पुलिसिंग के लिहाज से उसकी उपयोगिता के आधार पर अग्रिम कुछ समय के लिये जनपद में रोकना चाहते हैं तो अपने अ०शा० पत्र के माध्यम से रोकने का स्पष्ट कारण उल्लेख करते हुये इस कार्यालय को उपलब्ध करायें ताकि तदनुसार सम्यक विचारोपरान्त इस स्तर से अग्रेत्तर निर्णय लिया जा सके। प्रतिबन्ध यह होगा कि उक्त संख्या न्यूनतम रहे।

