खुशखबरी- होम्योपैथ चिकित्सा पद्धति इलाज खर्च के प्रतिपूर्ति दावे की अधिकतम धनराशि तय
देखें, आयुष सचिव का शासनादेश
अविकल थपलियाल
देहरादून। अब होम्योपैथ इलाज में हुए खर्च का विभाग भुगतान करेगा। विभाग ने होम्योपैथ चिकित्सा पद्धति से सेवारत एवं सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों, सरकारी सेवकों एवं उनके आश्रित सदस्यों के द्वारा उपचार कराने पर व्यय हुई धनराशि की प्रतिपूर्ति की दरें तय कर दी है।
विभाग इलाज में खर्च डेढ़ लाख रुपए से लेकर अधिकतम 5 लाख तक खर्च की प्रतिपूर्ति करेगा।
सचिव रविनाथ रमन ने निदेशक, होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें को भेजे पत्र में इलाज खर्च के प्रतिपूर्ति दावे की रकम तय कर दी है। साथ ही प्रतिपूर्ति दावे की अधिकतम धनराशि के स्वीकृत कर्ता व प्रति हस्ताक्षर कर्ता अधिकारी भी तय कर दिए हैं। 26 नवंबर को आयुष सचिव की ओर से शासनादेश जारी किया गया।
इस शासनादेश के बाद कर्मियों ने शासन का आभार प्रकट किया है।
देखें शासनादेश
विषय :- होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से सेवारत एवं सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों, सरकारी सेवकों एवं उनके आश्रित सदस्यों के द्वारा उपचार कराने पर व्यय हुई धनराशि की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।
महोदय,
उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-770 / नि०हो० / 1060/2024-25 दिनांक 25 सितम्बर 2024 के संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से उपचार पर व्यय हुई धनराशि की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था किये जाने हेतु उत्तराखण्ड में सेवारत एवं सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों एंव मा० उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तिगण (वर्तमान एवं सेवानिवृत्त) तथा विधान मण्डल के मा० सदस्यों (वर्तमान एवं भूतपूर्व) उनके आश्रितों के द्वारा उपचार कराने पर व्यय हुई धनराशि की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों के परीक्षण, प्रतिहस्ताक्षरण तथा स्वीकृति हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित किये जाने श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है
Total Hits/users- 30,52,000
TOTAL PAGEVIEWS- 79,15,245