देखें ताजा आदेश- उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम में SGHS भुगतान की नयी प्रणाली
अविकल उत्तराखंड
अधिसूचना
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 20 वर्ष 2011) की धारा-03 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जनसामान्य को नियत समय-सीमा में सेवायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से पूर्व निर्गत अधिसूचनाओं द्वारा अधिसूचित सेवाओं के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा राज्य के सेवानिवृत्त / सेवारत राजकीय कार्मिकों और उनके परिवार के सदस्यों (आश्रितों) को ऐलोपैथी एवं आयुष पद्धति (आयुर्वेदिक / सिद्धा/ नैचुरोपैथी एवं यूनानी पद्धति सम्मिलित) से उपचार कराये जाने की दशा में चिकित्सकीय सुविधा / लाभ प्रदान करने हेतु संचालित State Government Health Scheme (SGHS) के अन्तर्गत बीजकों के भुगतान हेतु विभागों द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सेवाओं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवायें प्रदान करने की समय-सीमा, प्रथम अपीलीय अधिकारी का पदनाम एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी का पदनाम निम्नवत् अधिसूचित किया जाता है:-
देखें पीडीएफ
SGHS-2024-GO-193325-Date-24-02-2024(1) उत्तराखण्ड के समस्त विभागों से सम्बन्धित सेवायें :-
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