देखें, अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत नवीन छात्रवृत्ति की दर निर्धारित
अविकल उत्तराखण्ड
देहरादून। समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा संचालित अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना की नयी गाइड लाइन के अनुसार अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु नवीन छात्रवृत्ति (डेस्कॉलर एवं हॉस्टलर) दर निर्धारित की गई है।
सचिव बी के संत की ओर से जारी आदेश के मुताबिक उल्लिखित दरों में क्रमशः ग्रुप-ए (स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम) में हॉस्टलर हेतु रू0 13,500/- तथा डे-स्कॉलर हेतु रू0 7,000/- तथा ग्रुप-बी (डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट के लिए अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम) में हॉस्टलर हेतु रू0 9,500/- तथा डे-स्कॉलर हेतु रू0 6,500/- तथा ग्रुप-सी (अन्य समस्त स्नातक और स्नातकोत्तर पाठयक्रम जो ग्रुप- । एवं ग्रुप-॥ के अन्तर्गत शामिल नहीं है) में हॉस्टलर हेतु रू0 6,000/- तथा डेस्कॉलर हेतु रू0 3,000/- एवं ग्रुप-डी (सभी पोस्ट-मैट्रिकुलेशन दसवीं कक्षा के बाद) गैर-डिग्री पाठ्यक्रम) में हॉस्टलर हेतु रू० 4,000/- तथा डे-स्कॉलर हेतु रू0 2,500/- की दर से वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है।
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