अवैध निर्माण पर इंजीनियरिंग कोर कालेज प्रबन्धन को नोटिस जारी

देखें नोटिस- सील करने की चेतावनी, प्राधिकरण ने 11 जुलाई का समय दिया

अविकल उत्तराखंड

हरिद्वार। रूड़की के पुराने इंजीनियरिंग कोर कॉलेज में जारी निर्माण को अवैध मानते हुए हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी कर सील करने की चेतावनी दी है। कॉलेज प्रबंधन को 11 जुलाई तक जवाब देने के लिए कहा गया है।

विस्तृत नोटिस में कहा गया है कि विभागीय इंजीनियर की रिपोर्ट में क्षतिग्रस्त पोर्च को ठीक करने के नाम पर नवनिर्माण किया जा रहा है। लिहाजा इस अवैध निर्माण को सील कर दिया जाएगा। नोटिस में हरिद्वार रुडकी विकास प्राधिकरण से नक्शा पास नहीं कराने की भी बात कही गयी है।

हालांकि इस संबंध में पूर्व में नोटिस जारी किया गया था और जिस पर कॉलेज प्रबंधन की ओर से जवाब दिया गया लेकिन एचआरडीए ने जांच में पाया कि नया निर्माण बिना अनुमति के किया जा रहा है।

जारी नोटिस में प्राधिकरण ने पूर्व में कोर कॉलेज के संबंध में चले आ रहे मामलों का भी विस्तार से उल्लेख किया है।

गौरतलब है कि कोर यूनिवर्सिटी उद्योगपति जेसी जैन की है यहां इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई जाती है। कोर कॉलेज हाल ही में यूनिवर्सिटी बनी है। लेकिन कोर कॉलेज परिसर की इमारत अब विवादों में आ गई है।

कोर कॉलेज ने हाल ही में जो निर्माण कराया है वो अवैध है । इसके बाद ही कोर कॉलेज के प्रबंधक श्रेयांश जैन को सचिव प्राधिकरण की ओर से नोटिस जारी किया गया है।

कार्यालय हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, शाखा कार्यालय रुड़की।

पत्रांकः 1217/UCMS/HRDA/C/0654/2023 विषयः अनाधिकृत निर्माण को सील किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस।

दिनांक: 03/07/2024

श्री श्रेयांश जैन, प्रबन्धक, कोर कालेज, हरिद्वार रोड तहसील रूडकी, जिला-हरिद्वार।

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आप द्वारा दिनांक 21.12.2023 व 24.01.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों में बिल्डिंग वर्ष 2008 से बनी थी जिसका पोर्च क्षतिग्रस्त हो गया। पोर्च को ध्वस्त करके इस पूरे क्षेत्रफल के अन्दर मिट्टी का भराव किये जाने तथा मौके पर सिर्फ एक कॉलम खडा होने तथा इसके अलावा किसी भी प्रकार का नवनिर्माण कार्य प्रस्तावित नहीं किये जाने के कारण उपरोक्त नोटिस को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के कम में अवगत कराना है कि अवर अभियन्ता व सहायक अभियन्ता की आख्या दिनांक 02.07.2024 के अनुसार, अनाधिकृत विकास सम्बन्धी रिपोर्ट दिनांक 14.12.2023 में उल्लिखित है कि विपक्षी द्वारा पूर्व निर्मित भवन के द्वितीय तल में लगभग (50.00 फिट 40.00 फिट) की माप में निर्माण व (15.00 फिट × 40.00 फिट) की माप में निर्माण व (50.00 फिट 40.00 फिट) की माप में आर०सी०सी० कॉलम खडे किये जाने का उल्लेख है। उक्त आख्या से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत स्थल पर नवनिर्माण किया जा रहा है।

कोर कालेज के परिसर भवन का पूर्व से वाद संख्या-नो०/रूडकी/77/2016-17 वर्ष 03.09.2016 से प्राधिकरण में योजित है। सम्बन्धित वाद पत्रावली में कालेज प्रबन्धक, वरिष्ठ अधिकारी प्रशासन, श्री अजय शर्मा द्वारा दिनांक 11.11.2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र में जिलाधिकारी व अपर जिलाधिकारी द्वारा जारी लोक निर्माण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर व शमन मानचित्र प्रस्तुत कर निर्माण को शमन किये जाने का अनुरोध किया गया है। पत्रावली पर संलग्न प्रार्थना पत्र दिनांक 01.03.2019 व अन्य अभिलेखों का अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी द्वारा किये गये निर्माण को नियमानुसार शमन कराने के इच्छुक नहीं है जिस कारण उपरोक्त वाद लम्बित चला आ रहा है।

आप द्वारा प्राधिकरण में ऑनलाईन माध्यम से एक बार समाधान योजना 2024 के अन्तर्गत शमन आवेदन संख्या-HRDA/NC/OTS/0016/24-25 प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत शमन आवेदन में आवेदक द्वारा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, कनिष्ठ अभियन्ता (वि० खण्ड रूडकी) व खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड, रुड़की द्वारा हस्ताक्षरयुक्त मानचित्र दिनांक 17.09.2004 का संलग्न किया गया है। मानचित्र में स्वीकृति होने का उल्लेख नहीं है और न ही अनुज्ञा पत्र तथा मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी शुल्क आदि अभिलेख संलग्न किये गये है। ऑनलाईन शमन मानचित्र में परिसर के किस ब्लाक / बिल्डिंग को शमन किया जाना है, का स्पष्ट उल्लेख नहीं है एवं तत्समय तहसील रुड़की क्षेत्रान्तर्गत प्राधिकरण गठन वर्ष 2014 से पूर्व मानचित्र विनियमित क्षेत्र रूडकी/जिला पंचायत हरिद्वार /नगर पालिका रूडकी द्वारा सुसंगत शासनादेशों के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाते थे। प्रस्तुत मानचित्र में विकास खण्ड स्तर पर मानचित्र स्वीकृत प्रक्रिया का कोई भी शासनादेश पत्रावली पर नहीं है।

प्रश्नगत स्थल / परिसर में योजित वादों के विरूद्ध निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए शैक्षिक संस्थान के उपयोग में लाया जा रहा है तथा किये गये निर्माण को आतिथि तक नियमानुसार शमन मानचित्र भी प्रस्तुत नहीं किये गये है। अतः उपरोक्त तथ्यों / अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत परिसर में अधिकतर निर्माण अनाधिकृत रूप से निर्मित किये गये है जिसे सील किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस प्रेषित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या प्रस्तुत की गयी है।

अतः कारण बताये कि उपरोक्त कारणों से क्यों न आपके अवैध निर्माण को सील करने के आदेश पारित कर दिये जाये। इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष प्रस्तुत करना है तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 11/07/2024 को अपरान्ह 01:00 बजे से सांय 05:00 बजे के मध्य प्राधिकरण के शाखा कार्यालय, रूडकी में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। आपकी अनुपस्थिति की दशा में यह समझा जायेगा कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम-1973 संशोधित अधिनियम-2013 की धारा-28 (क)-1 के अन्तर्गत आप द्वारा किये गये अनाधिकृत निर्माण को सील किये जाने की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

संयुक्त सचिव

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण,

हरिद्वार।

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