शहीद आश्रितों को अब 50 लाख रुपये तक मिलेगा अनुग्रह अनुदान

मुख्यमंत्री घोषणा पर कार्रवाई, राज्यपाल ने दी स्वीकृति

अविकल उत्तराखंड

देहरादून। उत्तराखण्ड सरकार ने राज्य के शहीद सैनिकों के परिजनों (आश्रितों) को मिलने वाली अनुग्रह अनुदान राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया है।
यह निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2024 में की गई घोषणा संख्या 290/2024 के अनुरूप लिया गया है।

इस आशय से संबंधित आदेश “उत्तराखण्ड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान (संशोधन) अधिनियम, 2023” की धारा 2 में निहित प्रावधानों के तहत जारी किया गया है।
इसके अनुसार दिनांक 26 जुलाई 2024 से शहीदों के परिजनों को अनुग्रह अनुदान के रूप में 50 लाख रुपये की राशि अनुमन्य होगी।

इस संशोधन को राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। आदेश वित्त विभाग की सहमति के साथ दिनांक 2 जून 2025 को निर्गत किया गया है।

उत्तराखण्ड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान की धनराशि में अभिवृद्धि किये जाने के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद देहरादून में की गयी घोषणा संख्या 290/2024 “राज्य में शहीद सैनिकों को मिलने वाली अनुग्रह अनुदान राशि रू0 10.00 लाख से बढ़ाकर रू0 50.00 लाख की जायेगी।” के कम में “उत्तराखण्ड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान (संशोधन) अधिनियम, 2023” की धारा 2 में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान की धनराशि को रूपये 10.00 लाख (रूपये दस लाख मात्र) से बढ़ाकर रूपये 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) दिनांक 26.07.2024 से अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2-यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पत्र सं० 1/302912/2025/XXVII(7)/2025 दिनांक 02.06.2025 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

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