सचिवालय में विचरण कर रहे अधिकारी व कर्मियों को चेताया

सचिव ने ताजे आदेश में कहा, अनर्गल बयानबाजी कर शासन की छवि धूमिल कर रहे

अविकल थपलियाल

देहरादून। आयुष सचिव रविनाथ रमन ने कार्यालयाध्यक्ष की पूर्वानुमति के अथवा बिना किसी ठोस कारण के सचिवालय परिसर में घूमने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

इस बाबत सचिव ने कहा कि ऐसे कर्मी छात्र छात्राओं का समय नष्ट करने के साथ अनर्गल बयानबाजी कर शासन की छवि धूमिल कर रहे हैं।

सचिव ने आयुष व आयुष शिक्षा के समस्त विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षों को कहा है कि अपने अधीनस्थ कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों/संविदा कार्मिकों को अपने स्तर से कठोर निर्देश निर्गत करें।

आदेश
प्रायः देखा जा रहा है कि आयुष एवं आयुष शिक्षा विभागान्तर्गत संचालित विभागों /अधीनस्थ कार्यालयों/उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के विभिन्न परिसरों में कार्यरत अधिकारी /कर्मचारी/संविदा कार्मिक बिना विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष की पूर्वानुमति के अथवा बिना किसी ठोस कारण के सचिवालय परिसर में अनावश्यक रूप से विचरण करते पाये जा रहे हैं, तथा आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग / अनु सचिव/उप सचिव/संयुक्त सचिव/अपर सचिव / सचिव कार्यालयों में उपस्थित होकर एक ओर तो जन सामान्य को दी जाने वाली सेवा/ विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को शिक्षा से वंचित कर अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता दिखायी जा रही है, वहीं दूसरी ओर शासन का महत्वपूर्ण समय नष्ट करते हैं तथा उनके द्वारा शासकीय अधिकारियों/कार्मिकों के विरूद्ध अनर्गल बयानबाजी कर शासन की छवि धूमिल करने की कुचेष्टा की जा रही है।

आयुष एवं आयुष शिक्षा विभागान्तर्गत समस्त विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षों को एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों/संविदा कार्मिकों को अपने स्तर से कठोर निर्देश निर्गत करें कि कोई भी अधिकारी/कर्मचारी / संविदा कार्मिक, शासन /विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष की लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना शासन / सचिवालय परिसर में उपस्थित न हों। बिना उच्चाधिकारियों की लिखित अनुमति/आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कराये, बिना किसी ठोस कारण के यदि कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, शासन / सचिवालय परिसर में अनावश्यक रूप से प्रवेश करता पाया जाय तो सम्बंधित अधिकारी / कर्मचारी के विरुद्ध त्वरित रूप से अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बंधित अधिकारी कर्मचारी के साथ ही उनके विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष का भी होगा।

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