हल्द्वानी के वनभूलपुरा में कर्फ्यू, दंगाइयों को गोली मारने के आदेश
देखें वीडियो, सीएम ने कहा कोर्ट के आदेश पर अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई
देखें कर्फ्यू आदेश
मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ पुलिस एवं इंटेलिजेंस के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हालात की समीक्षा की
लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की
अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के निर्देश
अविकल उत्तराखंड
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अवैध निर्माण को हटाये जाने के दौरान पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों एवं कार्मिकों पर हुए हमले तथा क्षेत्र में अशान्ति फैलाने की घटना को गम्भीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों को क्षेत्र में शान्ति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के सख्त निर्देश भी दिये है।
मुख्यमंत्री ने इस संबंध में गुरूवार को सांय मुख्यमंत्री आवास में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूडी, पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार तथा अन्य उच्चाधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की।
मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से शान्ति बनाये रखने की अपील करते हुए अराजक तत्वों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना के दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही कर क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिये कि प्रदेश में किसी को भी कानून व्यवस्था से खिलवाड करने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी निरंतर क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये प्रयासरत रहे।
जिलाधिकारी द्वारा दूरभाष पर मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि अशान्ति वाले क्षेत्र बनभूलपुरा में कर्फ्यू लगाया गया है तथा स्थिति को सामान्य बनाये रखने के लिये दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिये गये है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल एवम् नगर मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया है कि हल्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत धाना वनभूलपुरा क्षेत्र में समुदाय विशेष द्वारा वनभूलपुरा क्षेत्र, हल्द्वानी के पूर्व चिह्नित स्थल से अतिक्रमण हटाये जाने/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान विरोध/पत्थराय/आगजनी की घटनायें की गयी, जिस कारण क्षेत्र में कानून एवम् शान्ति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने के साथ-साथ मानव जीवन एवम् लोक सम्पत्ति को क्षति/संकट का मय बना हुआ है। हल्द्वानी (जनपद नैनीताल) कुमाऊँ मण्डल का महत्वपूर्ण नगर होने के साथ ही साम्प्रदायिक रूप से अत्यन्त संवेदनशील है, अतः मेरे अभिमत में लोकजीवन एवन लोक सम्पत्ति की सुरक्षा को उत्पन्न हुए खतरे का निवारण किया जाना आवश्यक हो गया है।
अतः कानून एवम् शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु मैं, बन्दना जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए हल्द्वानी नगर के सम्पूर्ण क्षेत्र में पूर्णत बन्द (क) करते हुए निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करती हूँ
1- कोई भी व्यक्ति अत्यावश्यक कार्यों (मेडिकल इत्यादि) को छोड़कर घर से बाहर नहीं निकलेंगे।
2- सभी व्यावसायिक संस्थान/दुकाने /उद्योग इत्यादि पूर्णतः बन्द रहेंगे। केवल हॉस्पिटल य मेडिकल दुकानें खुली रहेंगी।
3- यह आदेश शासकीय सेवक, पुलिस कर्मी, सशस्त्र बल पर लागू नहीं होगा।
4- अत्यावश्यक कार्यों के लिए ही नगर मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी की अनुमति से यातायात की अनुमति रहेगी।
यह आदेश आम जनता को संबोधित है। चूंकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही समय है कि इस आदेश की पूर्व सुचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जा सके। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) वो अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अद्याहस्ताक्षरी के संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शों से छूट दी जाएगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
यह भी आदेशित किया जाता है कि इस आदेश की सूचना ध्वनि विस्तारक यंत्र से हल्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत थाना वनभूलपुरा क्षेत्र में दी जाये एवम् आदेश की एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर पुलिस थाना एवम् अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की जाये।
यह आदेश आज दिनांक 08-02-2024 को रात्रि 09:00 बजे से अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगा।
(वन्दना)
जिला मजिस्ट्रेट
नैनीताल।
दिनाँक 08-02-2024
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल
प्रेषित-
- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एयम् उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु
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