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अविकल उत्तराखंड
उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017, शासनादेश संख्या 30/XXX- 2/2018-30(13)2017 दिनांक 6 फरवरी, 2018, शासनादेश सं0-1/130236/XXX(2)/2023/E-33080, शासनादेश सं0-198739/XXX(2)/2023/E-33080 कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 दिनांक 14-03-2024, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्रांक-विविध/2116-22/ स्था०बैठक 2024-25 दिनांक 02-05-2024 एवं वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-16 के प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र 2024-25 हेतु गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति द्वारा वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-07, धारा-09 एवं धारा 10 में निहित व्यवस्था के कम में दी गयी संस्तुति पर निम्नांकित मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (राजपत्रित) (वेतनमान रू0 56100-177500, लेवल-10) को उसी पद एवं वेतनमान में निम्नांकित विवरणानुसार उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 4 में अंकित कार्यालय / विद्यालय में तत्काल प्रभाव से अनिवार्य रूप से स्थानान्तरित किया जाता है।
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मिनिस्टीरियल-संवर्ग-अनिवार्य-एवम-अनुरोध-के-स्थानांतरण-आदेश-19Total Hits/users- 30,52,000
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