दोहरी मतदाता सूची पर शक्ति बर्त्वाल का आरोप

निर्वाचन आयोग से नामांकन रद्द करने की मांग

अविकल उत्तराखंड

देहरादून। दोहरी मतदाता सूची में नाम दर्ज प्रत्याशियों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे शक्ति सिंह बर्तवाल ने एक बार फिर राज्य निर्वाचन आयोग से पंचायती राज नियमावली के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने इस मामले में कानूनी लड़ाई जारी रखने का भी ऐलान किया।

बर्तवाल ने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम, 2016 (संशोधित 2019) की धारा 9 (6) और (7) के अनुसार, जिस मतदाता का नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज है, वह न तो वोट दे सकता है और न ही चुनाव लड़ सकता है। इसके बावजूद, द्वितीय चरण के पंचायत चुनावों में ऐसे प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनका नाम दोहरी मतदाता सूची में है।

उन्होंने कहा कि यह न केवल अवैधानिक है, बल्कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत अपराध है, जिसकी सजा एक साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकती है।

शक्ति बर्तवाल ने राज्य निर्वाचन आयोग को आवेदन देकर मांग की कि प्रत्याशियों से शपथपत्र लिया जाए और दोहरी प्रविष्टि पाए जाने पर उनका नामांकन तुरंत रद्द किया जाए।

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