बेटे-पत्नी पर बंदूक तानने वाले का शस्त्र लाइसेंस निलंबित

डीएम ने SSP को शस्त्र जब्त व मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए

अविकल उत्तराखंड

देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल ने पत्नी और बेटे के लिए खतरा बने एक आईटीबीपी इंस्पेक्टर का शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही एसएसपी को निर्देश दिए गए हैं कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसका शस्त्र थाने में जमा कराया जाए।

जनता दर्शन में रेसकोर्स निवासी विकास घिल्डियाल ने शिकायत की थी कि उसके माता-पिता के तलाक के बावजूद उसका पिता लाइसेंसी बंदूक से उसे और उसकी मां को बार-बार डराता-धमकाता है, जिससे किसी भी समय अप्रिय घटना हो सकती है।

शिकायत पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने मौके पर ही विशेषाधिकार का प्रयोग कर आरोपी का लाइसेंस निलंबित कर दिया। डीएम ने स्पष्ट कहा कि लाइसेंस का अर्थ मनमानी की छूट नहीं है। जिसे जिम्मेदारी का एहसास न हो, उसे नियम-कानून का पालन सिखाना प्रशासन का दायित्व है।

डीएम के इस फैसले से मां और बेटे ने राहत की सांस ली। साथ ही यह भी संदेश गया कि शस्त्र का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा।

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