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अविकल उत्तराखंड
देहरादून। कोषागार से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर और पारिवारिक पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। पेंशन पुनरीक्षण (रिविजन) में समय सीमा की बाध्यता को समाप्त दिया गया है।
ऐसे में वे राज्य सरकार के पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर जो अब तक पेंशन पुनरीक्षण नहीं करा पाये है, वे अपने विभाग के माध्यम से पेंशन पुनरीक्षण फॉर्म कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी को भेज सकेंगे।
निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड दिनेश चन्द्र लोहनी ने बताया कि 2018 के शासनादेश के अनुसार एक जनवरी 2016 से पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में किया जाना था। जिसे डीडीओ द्वारा ऑनलाइन तैयार कर प्रामाणित करते हुए कोषागार भेजा जाना था। इसकी अंतिम तिथि को 31 मार्च, 2019 थी। पेंशन पुनरीक्षण फार्म को कोषागार में उपलब्ध कराए जाने की अंतिम तिथि को 30 सितम्बर, 2023 तक विस्तारित किया था। इधर, 03 सितंबर, 2024 को शासन ने पत्र जारी कर पेंशन पुनरीक्षण की समय सीमा की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। जिनकी पेंशन पुनरीक्षण की कार्यवाही नहीं हो पाई है, वे विभाग के माध्यम से फार्म संबंधित कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी कार्यालय में दे सकते हैं।
प्रेषक, डा० वी० षणमुगम, सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
सेवा में,
- समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
सितम्बर 2024 देहरादूनः दिनांक 03 सितम्बर, 2024
वित्त अनुभाग-10
विषयः सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के क्रम में दिनांक-01.01.2016 से पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का संशोधन।
महोदय,
उपरोक्त विषयक वित्त अनुभाग-10 के शासनादेश संख्या-205/xxvii (10)/2018-27 (08)/2017, दिनांक-15.10.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें दिनांक 01.01.2016 से पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे।

- उक्त शासनादेश दिनांक-15.10.2018 के प्रस्तर-04 में व्यवस्था की गयी थी कि पेंशन / पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण हेतु पेंशनर से सम्बन्धित विवरण संलग्न प्रारूप पर भर कर एवं उसे प्रमाणित करते हुए सम्बन्धित कोषागार को पेंशन निर्धारण हेतु प्रेषित किया जायेगा। सम्बन्धित विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष का उत्तर दायित्व होगा कि समस्त पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों के उक्त विवरण दिनांक-31.03.2019 तक प्रत्येक दशा में कोषागार को प्रेषित कर दिया जाय।
- उक्त शासनादेश दिनांक-15.10.2018 में निर्धारित तिथि के सम्बन्ध में राज्य सरकार के कतिपय पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को जानकारी उपलब्ध न होने के कारण उनकी सुविधा एवं हितों को ध्यान में रखते हुए वित्त अनुभाग-10 के शासनादेश संख्या-241/xxvii(10)/27(08) /2017-2019, दिनांक-05.08.2019 द्वारा सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्धारित तिथि 31.03. 2019 को दिनांक-31.03.2020 तक व शासनादेश संख्या-142/xxvii (10)/27(08)/2017-2020 दिनांक-29.06.2020 द्वारा निर्धारित तिथि 31.03.2020 को दिनांक-31.03.2021 तक एवं शासनादेश संख्या-399/xxvii (10)/2021-27(08)/2017-2021 दिनांक-27.10.2021 द्वारा निर्धारित तिथि 31.03.2021 को दिनांक-31.03.2022 तक तथा शासनादेश/ई पत्रावली संख्या-15031/2023, दिनांक-09.05.2023 द्वारा निर्धारित तिथि 31.03.2022 को दिनांक 30.09.2023 तक विस्तारित किया गया है।
- इस सम्बन्ध में उक्त शासनादेश दिनांक 05.08.2019, दिनांक-29.06.2020, दिनांक-27.10. 2021 एवं दिनांक-09.05.2023 को अवक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि कृपया वित्त अनुभाग-10 के शासनादेश संख्या-205/xxvii (10)/2018-27(08) / 2017 दिनांक-15.10. 2018 के प्रस्तर-04 पर उल्लिखित समस्त पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों के उक्त विवरण को कोषागार को उपलब्ध कराये जाने की निर्धारित तिथि 31.03.2019 की समय सीमा की बाध्यता समाप्त की जाती है।
/236867/2024
۲۱۴۱۵-۲/۸۲۴۳/۱/۷۵۷۷-۸۸۷۱۱-10-Finance Department
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके अधीन पूर्व में कार्यरत / सेवारत किसी भी कार्मिक का प्रकरण अनिस्तारित न रहे पाये।
- उपरोक्त शासनादेश संख्या-205/xxvii (10)/2018-27(08)/2017, दिनांक-15.10.2018 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

