नब्बे साल पुराने सेंट जोजेफ स्कूल की जमीन सरकार नहीं लेगी

ताजा फैसला- स्कूल की नजूल भूमि का नियमानुसार नवीनीकरण भी होगा

देखें वीडियो- विद्यार्थियों की वाहनों की पार्किंग विद्यालय परिसर के भीतर ही की जाएगी

अविकल थपलियाल

देहरादून। मंगलवार को सेंट जोजेफ स्कूल की लीज भूमि की पैमाइश के बाद बुधवार को सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया। आदेश यह कि अब स्कूल की 20 बीघा नजूल भूमि की लीज का नवीनीकरण किया जाएगा। और सरकार यह जमीन वापस नहीं लेगी।

इस बाबत सीएम धामी ने मुख्य सचिव को आवश्यक कार्रवाई के लिए कहा । और फिर बुधवार को हुई बैठक में आवास सचिव के 18 सितम्बर के आदेश को पलट दिया गया।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आवास विभाग को सेंट जोसेफ एकेडमी के लीज नवीनीकरण ( Renewal ) पर नियमानुसार कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं |

सूचना विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सेंट जोसेफ एकेडमी, देहरादून के भूमि एवं पार्किंग प्रकरण पर सचिव आवास, जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून तथा एमडीडीए के साथ सचिवालय में बैठक की ।

बैठक में निर्णय लिया गया है कि सेंट जोसेफ एकेडमी से भूमि वापस नहीं ली जाएगी ।इसके साथ ही मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने निर्देश दिए हैं कि सेंट जोसेफ अकादमी द्वारा विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था विद्यालय परिसर के भीतर ही की जाएगी, ताकि मुख्य सड़क पर आमजन को ट्रैफिक की समस्या का सामना ना करना पड़े |

यहां बता दे कि 18 सितम्बर को आवास सचिव ने स्कूल की नजूल भूमि वापस लेने के आदेश किये थे। इस मुद्दे पर बनाई गई कमेटी ने मंगलवार को स्कूल की जमीन की पैमाइश भी की।

पूर्व के आदेश में सचिवालय के विस्तारीकरण व यातायात दबाव से पार्किंग की समस्या हल करने की बात कही गयी थी।
लेकिन बुधवार को आदेश पलटने के बाद स्कूल प्रबंधन ने राहत की सांस ली है।

देखें 18 सितम्बर का आदेश

देखें पुराना आदेश-

नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-49/विविध/ रा०यो०आ०/2011-12, दिनांक: 17.01.2012 द्वारा उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर के विस्तारीकरण के दृष्टिगत देहरादून शहर के अन्तर्गत सचिवालय परिसर के समीपस्थ सुभाष रोड़ एवं राजपुर रोड़ के मध्य यूकेलिप्टिस रोड़ से सेन्ट जोजफ स्कूल तक की नजूल भूमि को सचिवालय परिसर हेतु भविष्य की आवश्यकताओं के दृष्टिगत लीज की भूमि को आगे न बढाये जाने तथा ऐसी भूमि को फ्रीहोल्ड न किये जाने हेतु रोक लगा दी गयी थी।

  1. सचिवालय परिसर के समीपस्थ सुभाष रोड़ एवं राजपुर रोड़ के मध्य यूकेलिप्टिस रोड़ से सेन्ट जोजफ स्कूल तक की नजूल भूमि, जिसमें सेंट जोजफ एकेडमी को आवंटित नजूल भूखण्ड संख्या-266 भी सम्मिलित है में से सुभाष रोड की ओर सचिवालय परिसर तथा एस्लेहॉल से राजपुर रोड की ओर यातायात के घनत्व के दृष्टिगत आम जनमानस के उपयोगार्थ पार्किंग हेतु एस्लेहॉल, सचिवालय परिसर सुभाष रोड़ एवं राजपुर रोड की ओर नजूल भूमि की उपलब्धता को चिन्हित करने हेतु निम्नवत् जांच समिति का गठन किया जाता है।
  2. जिलाधिकारी, देहरादून- अध्यक्ष।
  3. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून सदस्य।
  4. उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून सदस्य।
  5. पुलिस अधीक्षक, यातायात, देहरादून सदस्य।
  6. उक्तानुसार गठित जांच समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त नजूल भूमि के चिन्हीकरण से सम्बन्धित रिपोर्ट शासन को तीन दिवस में प्रस्तुत की जायेगी।
  7. उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून द्वारा जांच समिति को जांच हेतु आवश्यक सुसंगत समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये जायेंगे।

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