रिश्वत मामलों में जब्त धनराशि शिकायतकर्ताओं को लौटाई

सतर्कता अधिष्ठान की ऐतिहासिक पहल

अविकल उत्तराखंड

देहरादून। उत्तराखण्ड सरकार की भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर देहरादून द्वारा एक सराहनीय कदम उठाया गया है।
आमजन में भ्रष्टाचार के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा इसके विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले नागरिकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शिकायतकर्ताओं को जब्त धनराशि लौटाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है।

रिवाल्विंग फण्ड नियमावली 2025 के अंतर्गत धनवापसी शुरू

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर स्वीकृत “रिवाल्विंग फण्ड” के अंतर्गत, सतर्कता अधिष्ठान उत्तराखण्ड द्वारा पहली बार “रिवाल्विंग फण्ड नियमावली 2025” के अनुपालन में कार्यवाही की गई है।
इस क्रम में ट्रैप मामलों से सम्बन्धित 04 जनपदों – पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, देहरादून व उत्तरकाशी – के 06 शिकायतकर्ताओं को कुल रु. 75,500/- की धनराशि लौटाई गई।

भविष्य में भी नियमानुसार धन वापसी जारी रहेगी

यह प्रक्रिया आगे भी अन्य ट्रैप प्रकरणों के शिकायतकर्ताओं के लिए नियमानुसार जारी रहेगी, जिससे नागरिकों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने का विश्वास और मजबूत होगा।

भ्रष्टाचार की शिकायत कैसे करें?

यदि कोई सरकारी अधिकारी/कर्मचारी पदीय कार्य के निष्पादन में दबाव बनाकर रिश्वत की मांग करता है अथवा अवैध रूप से आय से अधिक संपत्ति अर्जित करता है, तो इसकी सूचना सतर्कता अधिष्ठान को निम्न माध्यमों से दी जा सकती है:

टोल फ्री हेल्पलाइन: 1064

व्हाट्सएप हेल्पलाइन: 9456592300

ई-मेल: vighq-uk@nic.in

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