प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ने से उत्तराखण्ड में फिर टले निकाय चुनाव
देखें, ताजा आदेश
अविकल उत्तराखंड
नगर निकायों के बोर्ड का कार्यकाल दिनांक 01.12.2023 को समाप्त होने के दृष्टिगत शासन की अधिसूचना संख्या-2033/IV (3)/2023-11 (3निर्वा0) / 2017, दिनांक 30.11.2023 एवं अधिसूचना संख्या-2034/IV (3) / 2023-11 (3निर्वा0) / 2017, दिनांक 30.11.2023 द्वारा प्रदेश के नगर निकायों में अग्रिम आदेशों तक सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारियों को प्रशासक नियुक्त किया गया है।
प्रदेश में लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 की आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण नगर निकायों की निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने में संभावित विलम्ब के दृष्टिगत प्रशासकों का कार्यकाल, 03 माह अथवा नगर निकायों के बोर्ड का गठन, जो भी पहले हो, तक के लिए विस्तारित किये जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
Total Hits/users- 30,52,000
TOTAL PAGEVIEWS- 79,15,245