पत्थर से सिर कुचलकर की गई थी हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार

लोहरी की रात नशे में विवाद बना हत्या की वजह

अविकल उत्तराखंड

रुद्रपुर। स्थानीय पुलिस ने हत्या के एक गंभीर मामले का सफल खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
लोहरी की रात शराब और नशे के दौरान हुए आपसी विवाद में एक व्यक्ति की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है तथा मुकदमे में धारा 239 की बढ़ोतरी की गई है।

बीते16 जनवरी को थाना रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत फाजिलपुर मैहरोला स्थित गिल रिसोर्ट, रामपुर रोड के पास एक अज्ञात शव मिलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त कराई। मृतक की पहचान मलखान सिंह पुत्र स्वर्गीय भीम सैन, निवासी वार्ड संख्या 25, प्रीत विहार, थाना रुद्रपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर, उम्र लगभग 45 वर्ष के रूप में हुई। प्रारंभिक जांच में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पत्थर से सिर कुचलकर हत्या किए जाने के साक्ष्य मिले।
शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया गया तथा घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य संकलित किए गए। मृतक की पत्नी कौशल्या देवी की तहरीर पर थाना रुद्रपुर में एफआईआर संख्या 24/2026 धारा 103(1) बीएनएस के तहत अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया।

पूछताछ में हत्या की पूरी कहानी आई सामने
घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद, धारा 239 बीएनएस की बढ़ोतरी
विवेचना के दौरान वीरपाल और अमित की संदिग्ध भूमिका सामने आई। दिनांक 18 जनवरी 2026 को कोतवाली रुद्रपुर पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर प्रीत विहार स्थित शनि मंदिर के पास, रम्पुरा क्षेत्र से दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों में अमित कोली उर्फ अमिताभ पुत्र स्वर्गीय कुन्दन लाल, निवासी वार्ड संख्या 22, रम्पुरा, उम्र लगभग 31 वर्ष तथा वीरपाल पुत्र नानकराम, निवासी वार्ड संख्या 22, गुरुद्वारा रोड, रम्पुरा, उम्र लगभग 20 वर्ष शामिल हैं। दोनों अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल संख्या UK-06AY-9907 सहित गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि लोहरी के दिन शराब और नशे के दौरान मृतक मलखान सिंह से उनका विवाद हो गया था। इसी दौरान वीरपाल ने मृतक के साथ मारपीट की और डंडे व पत्थर से सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना के बाद दोनों आरोपी फरार होकर अपने-अपने घर चले गए थे। पुलिस ने अभियोग में धारा 239 बीएनएस की वृद्धि करते हुए आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *