सरकारी दस्तावेजों में मस्जिद के स्वामित्व का कोई रिकॉर्ड नहीं

आरटीआई में बताया कि मस्जिद के बाबत नहीं है जानकारी

अविकल उत्तराखंड

देहरादून। किशननगर, जाखन स्थित मस्जिद निर्माण व जमीन के मालिकाना हक से जुड़े कागजात स्थानीय प्रशासन के पास नहीं है।

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सूचना के जन अधिकार में यह खुलासा हुआ है। तहसील प्रशासन ने बताया कि
मस्जिद संबंधी भूमि स्वामित्व, रजिस्ट्री अथवा आवंटन का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है।

जाखन, देहरादून निवासी नितिन जोशी ने हाल ही में तहसील प्रशासन से आरटीआई के ज़रिये मस्जिद की ज़मीन से जुड़े दस्तावेज़ों की जानकारी मांगी थी।

इस पर राजस्व उपनिरीक्षक दिनेश चंद्र ने लिखित जवाब दिया कि तहसील कार्यालय में मस्जिद संबंधी भूमि स्वामित्व, रजिस्ट्री अथवा आवंटन का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है।

तहसील में अभिलेखों की अनुपलब्धता ने भूमि की वैधता और उसके उपयोग को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि अगर तहसील के पास जानकारी नहीं है तो मस्जिद का निर्माण किस आधार पर हुआ।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले को अब उच्च राजस्व और ज़िला प्रशासन के स्तर पर जाँच के लिए भेजा जाना चाहिए।

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