धारा 27 के तहत शिक्षकों के तबादले

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माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-१

विषय उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानांतरण अनिधियन, 2017 की धारा 27 के अंतर्गत प्रवक्ता सहायक अध्यापक एल०टी० के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपर्युका विषयक आपके कार्यालय के विभिन्न पत्रों के माध्यम से वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा-27 के अन्तर्गत प्रवक्ता सहायक अध्यापक एल०टी० के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 26.03.2025 को सम्पन्न बैठक में समिति द्वारा सम्यक विभारोपरान्त स्थानान्तरण हेतु प्रदस्त सहमति के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन पत्र संख्या-1/280627/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल 2025 द्वारा प्रद निर्देशों के ज्ञान में मुद्री पा कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए प्रार्दिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा-27 के अन्तर्गत निम्नमत तालिका के स्तम्भ-2 में अकित शिक्षकों को उनके नाम के सम्मुख सम्भ-04 में उल्लिखित विद्यालय / वर्तमान तैनाती स्थल से स्तम्भ-05 में उल्लिखित विद्यालय स्थल में स्थानान्तरित किये जाने की एतद्‌द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है-

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