गुंडा एक्ट में अपराधी को जिला बदर किया

अविकल उत्तराखण्ड/देहरादून। दून पुलिस ने गुंडा एक्ट के तहत मोहम्मद सारिक (पुत्र मौ0 यामीन निवासी 69 इंदर रोड निकट खान वाली गली थाना डालनवाला) को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया। मोहम्मद सारिक अवैध मादक पदार्थ की तस्करी एवं बिक्री के केस में कई बार जेल जा चुका है।

गुंडा अधिनियम के तहत जिलाधिकारी सोनिका ने 6 माह का जिला बदर नोटिस जारी किया। रविवार को जिला बदर की कार्यवाही कर सारिक को जनपद की सीमा से बाहर किया गया । डीआईजी दलीप सिंह कुँवर ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई जारी रहेगी।

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