सुबह 8 से रात 8 बजे तक होगा चुनाव प्रचार

अविकल उत्त्तराखण्ड

देहरादून। कोविड-19 के New Variant ‘Omicron’ के नियंत्रण हेतु राज्य में गतिमान निर्वाचन के अधीन विभिन्न राजनैतिक दलों / उम्मीदवारों द्वारा किये जाने वाले चुनाव प्रचार-प्रसार के सम्बन्ध में मुख्य सचिव ने संशोधित गाइड लाइन जारी की

प्रेषक,

संख्या: 970/USDMA/792 (2020) TC-2

मुख्य सचिव,

उत्तराखण्ड शासन

एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड ।

3 समस्त सचिव / प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड

4 आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल

5. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड

शासन।

यू.एस.डी.एम.ए.

विषयः

देहरादून, 07 फरवरी, 2022

कोविड-19 के New Variant ‘Omicron’ के नियंत्रण हेतु राज्य में गतिमान निर्वाचन के अधीन विभिन्न राजनैतिक दलों / उम्मीदवारों द्वारा किये जाने वाले चुनाव प्रचार-प्रसार के सम्बन्ध में।

महोदया / महोदय,

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 06.02.2022 (संलग्नक-1) के अनुक्रम में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी आदेश संख्या-948/ USDMA / 792 (2020). दिनांक 31 जनवरी 2022 के बिन्दु संख्या-10 में निम्नानुसार संशोधन किया जा रहा है:

1. जो गतिविधियों, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों में प्रतिबन्धित हैं, उक्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति नहीं होगी।

2. राजनैतिक दलों / प्रत्याशियों के द्वारा प्रातः 8:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक ही चुनाव

प्रचार प्रसार की अनुमति होगी।

3. राजनैतिक दलों / प्रत्याशियों द्वारा आयोजित Indoor meeting में अधिकतम हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत व्यक्तियों के साथ तथा Outdoor meeting में खुले स्थान की क्षमता का 30 प्रतिशत व्यक्तियों के साथ आयोजित करने की अनुमति होगी।

4. जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित खुले स्थानों में ही राजनैतिक दलों/प्रत्याशियों द्वारा रैली का आयोजन किया जा सकेगा। जिला प्रशासन द्वारा स्थानों की क्षमता तय की जायेगी तथा इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित राजनैतिक दलों / प्रत्याशियों को सूचित किया जायेगा। आयोजकों द्वारा रैली/ बैठक के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन, जैसे कि सामाजिक दूरी, मास्क पहनना एवं हाथों को Sanitize करने आदि का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध कडाई से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

5. उक्त के अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 06.02.2022 में उल्लिखित बिन्दुओं का सभी सम्बन्धितों द्वारा अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी होंगे एवं शेष दिशा-निर्देश

पूर्ववत् रहेंगे।

संलग्नक-यथोक्त ।

भवदीय,

विन

(डॉ० सुखबीर सिंह सन्धु) मुख्य सचिव / मुख्य कार्यकारी अधिकारी

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