अविकल उत्तराखण्ड
देहरादून। उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-27 के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की सम्पन्न हुई बैठक में आपके अधीनस्थ विभागों के प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार किया गया। कुछ विभागों में धारा 27 के तहत ट्रांसफर पर मुहर लगी।
अतः उक्त बैठक के कार्यवृत्त की छायाप्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया कार्यवृत्त में उल्लिखित संस्तुतियों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव / सचिव (प्रभारी) परिवहन विभाग / कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग / आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग / बेसिक शिक्षा विभाग / वित्त विभाग (कोषागार, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रार ) / ग्रामीण निर्माण विभाग / कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग / पशुपालन विभाग / ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन उत्तराखण्ड फैडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसियेशन उत्तराखण्ड देहरादून।
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