हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद सरकार ने खनन पर लगाई रोक,आदेश जारी

हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद राज्य सरकार ने नदियों से उपखनिज की निकासी पर तत्काल रोक लगा दी

अविकल उत्त्तराखण्ड

नैनीताल/ देहरादून। प्रदेश की खनन नीति एक बार फिर कठघरे में खड़ी हुई। खनन पर केंद्र की अनुमति न लेने व उचित टेंडर प्रक्रिया नहीं अपनाने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की 28 अक्तूबर 2021 को जारी खनन नीति को रोक लगा दी । साथ ही मामले में 28 फरवरी तक जवाब मांगा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ ने यह रोक लगाई है। सुरेंद्र कुमार तोमर ने इस मुद्दे पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

गुरुवार को हाईकोर्ट इस चर्चित मुद्दे पर काफी सख्त नजर आयी। कोर्ट ने सरकार  खनन नीति को असंवैधानिक बताया। कहा कि, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति लिए बिना सरकार ने यह निर्णय लिया है, जबकि इसमें केंद्रीय मंत्रालय की अनुमति लेना आवश्यक है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने खनन के लिए कोई टेंडर प्रक्रिया नहीं अपनाई और न ही खनन नीति का ही पालन किया। इसलिए इस लिए खनन नीति पर रोक लगाई जाती है।

उधर, हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार ने तुरंत उपखनिज की निकासी पर रोक लगा दी। सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने 6 जनवरी की शाम को यह आदेश पारित किये। आदेश की प्रतिलिपि सभी जिला खनन अधिकारी को भेजी है।

गुरुवार को हाईकोर्ट ने खनन नीति को चुनौती देने वाली सुरेंद्र तोमर की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार, डायरेक्टर जनरल माइनिंग, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर नैनीताल और एसडीएम सदर नैनीताल से जवाब पेश करने को कहा है। याचिका में कहा है कि सरकार 28 अक्तूबर 2021 को नई खनन नीति लाई थी। इसमें सरकार ने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए समतलीकरण के नाम पर बिना टेंडर जारी किए खनन के पट्टे आवंटित कर दिए।

कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की अनुमति के बाद ही तय किया जाता है कि कि किस स्थान पर खनन होगा और किस स्थान पर खनन नहीं होगा। सरकार ने नियमों को दरकिनार कर समतलीकरण के नाम पर प्राइवेट लोगों को खनन पट्टे आवंटित कर दिए हैं।

कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार की खनन नीति को गहरा झटका लगा है। चुनावी मौसम में विपक्षी दल पहले ही खनन को लेकर सरकार पर हल्ला बोले हुए है।

Pls clik

धारा 27-ट्रांसफर ही ट्रांसफर, देखें सूची

Total Hits/users- 30,52,000

TOTAL PAGEVIEWS- 79,15,245

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *