हाईकोर्ट ने चाय बागान की जमीन की खरीद-फरोख्त पर लगाई रोक

देहरादून चाय बागान की जमीन की खरीद-फरोख्त पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सरकार से मांगा विस्तृत जवाब

कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार, कमिश्नर गढ़वाल और डीएम देहरादून को 11 सितंबर तक विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई अब 12 सितंबर को होगी

देहरादून के एडवोकेट विकेश नेगी ने दायर की थी जनहित याचिका

अविकल उत्तराखंड

देहरादून। देहरादून के रिंग रोड स्थित चाय बागान के बाबत दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने 350 बीघा जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राजस्व सचिव , कमिश्नर गढ़वाल और डीएम देहरादून को 11 सितंबर तक विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई अब 12 सितंबर को होगी।

अतिरिक्त मुख्य स्थायी परामर्शदाता (additional chief stanting councel) प्रदीप जोशी ने हाईकोर्ट के ताजा आदेश की जानकारी राजस्व सचिव, गढ़वाल कमिश्नर व देहरादून के डीएम को पत्र भेज अवगत करा दिया है।

अधिवक्ता विकेश नेगी ने बताया कि गुरुवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून में चाय बागान की जमीन की खरीद फरोख्त के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने चाय बागान की भूमि की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है।

इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई। देहरादून के अधिवक्ता विकेश सिंह नेगी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सरकार में निहित जमीन को खुर्द बुर्द करने का आरोप लगाया है। इसी इलाके में भाजपा ने भी पार्टी कार्यालय के लिए 2010 के आस पास जमीन खरीदी थी।

अधिवक्ता विकेश नेगी ने बताया कि रिंग रोड स्थित राजा चंद्र बहादुर सिंह की सरप्लस लैंड को 1960 में सरकार में निहित किया जाना था। लेकिन लाडपुर, नथनपुर और रायपुर समेत अन्य जमीन को भूमाफिया द्वारा बेचा जा रहा है। याचिका में कहा गया कि करीब 350 बीघा जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगाई जाए, ये जमीन सरकार तत्काल अपने कब्जे में ले और जमीन खरीदने और बेचने वालों पर कार्रवाई की जाए।

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