अविकल उत्तराखण्ड
देहरादून। जिले में 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
इस बाबत जिला न्यायाधीश और ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रदीप पंत ने बताया कि जिला देहरादून के समस्त न्यायालयों एवं वाहय स्थिति न्यायालयों ऋषिकेश, विकास नगर, डोईवाला, चकराता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा जिसमें वादों को सुलह समझौतों के आधार पर निस्तारित किया जाएगा ।
लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय धारा 138 एन.आई.एक्ट से संबंधित वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर संबंधित वाद, वैवाहिक कुटुंब न्यायालयों के वाद एवं श्रम के संबंधित, भूमि के संबंधित, दीवानी वाद के संबंधित, विद्युत एवं जल बिलों के संबंधित, धन वसूली के संबंधित, वाद विवादों को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलझाने पर आपसी मतभेदों को दूर किया जाएगा ।
जिला न्यायाधीश ने बताया कि ऐसे अन्य वाद विवादों को भी निपटाने का प्रयास किया जाएगा जिसमें वादी और प्रतिवादी आपसी सुलह के माध्यम से अपने विवादों को निपटाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। जिला न्यायाधीश ने कहा कि उक्त कोई भी विवाद संबंधित व्यक्ति अगर निपटाना चाहता है तो 11 नवंबर तक कार्य दिवस के अंतर्गत न्यायालय में जाकर आवेदन करने पर अपने मामलों को नियत कर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
दूरभाष नंबर 0135 2520873 या फिर dlsa-deh-uk@gmail.com पर मेल भी कर सकते है।
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