वनफूलपुरा अतिक्रमण केस- सुप्रीम कोर्ट ने दी नयी तारीख

रेलवे ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा समय.अब 2 मई को होगी सुनवाई

अविकल उत्तराखण्ड

नई दिल्ली। हल्द्वानी के वनफूलपुरा अतिक्रमण के मुद्दे पर रेलवे सुप्रीम कोर्ट में आज अपना जवाब/पक्ष नहीं रख सका। रेलवे व राज्य सरकार की ओर से आठ सप्ताह का समय और मांगा गया।

सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई की नई तारीख तय कर दी है। गौरतलब है कि 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने वनफूलपुरा अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा हजारों परिवारों को राहत दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि बिना पुनर्वास व विस्थापन किये 50 हजार परिवारों को कैसे रातों रात शिफ्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी की तारीख तय की थी।

मंगलवार को हुई सुनवाई में वनफूलपुरा अतिक्रमण से जुड़े पक्ष की पैरवी में सलमान खुर्शीद, प्रशांत भूषण व कॉलिन गोंजाल्वेज जूट हुए थे। कांग्रेस भी वनफूलपुरा के प्रभावित परिवारों के पक्ष में जुटी हुई है।

अब 8 फरवरी तक मोहलत मिलने के बाद रेल विभाग भी अपना जवाब दाखिल करने की मशक्कत में जुटा रहेगा।

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