प्रदेश सरकार को 4 सप्ताह में अपना पक्ष रखने का आदेश दिया.अगली सुनवाई 30 जून
अविकल उत्तराखण्ड
नैनीताल। बहुचर्चित विधानसभा बैकडोर भर्ती घोटालों में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एक बार फिर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।
हाईकोर्ट के अधिवक्ता अभिजय नेगी ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायाधीश राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने बताया कि प्रदेश सरकार ने 6 महीने से जवाब दाखिल नही किया। इसलिए सरकार को पुनः नोटिस जारी कर हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह में अपना पक्ष रखने का आदेश दिया। अगली सुनवाई की तिथि 30 जून को तय की गई है।
गौरतलब है कि 30 नवंबर 2022 को याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 8 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे। लेकिन 5 महीने बीत जाने के बाद भी प्रदेश सरकार ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया।
गौरतलब है कि विधानसभा बैकडोर भर्ती घोटाले में विधानसभा की कोटिया जांच समिति की रिपोर्ट के बाद 2016 के बाद तदर्थ भर्ती हुए 228 कर्मियों को बर्खास्त कर दिया था।
इन बर्खास्त कर्मियों ने आंदोलन का सहारा लेकर जॉच समिति में फैसले का विरोध भी किया। विभिन्न दलों के नेताओं, अधिकारियों व अन्य पावरफुल लोगों के रिश्तेदारों को विधानसभा में नौकरी दी गयी।
याचिकाकर्ता अभिनव थापर ने बताया कि ” याचिका में मांग की गई है की राज्य निर्माण के वर्ष 2000 से 2022 तक समस्त नियुक्तियों की जाँच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में की जाय ।
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