देहरादून में पुष्पांजलि रियल एंड इंफ्राटेक लिमिटेड ने फ्लैट देने के नाम पर की धोखाधड़ी
अविकल उत्त्तराखण्ड
नई दिल्ली/देहरादून। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत विवादास्पद पुष्पांजलि रियल एंड इंफ्राटेक लिमिटेड व इसके निदेशक राजपाल वालिया की पत्नी की 31.15 करोड़ की अचल संपत्ति को अटैच कर दिया है। इन लोगों ने देहरादून में फ्लैट देने के नाम पर ग्राहकों से करोड़ों की धोखाधड़ी की।
गौरतलब है कि 8 जुलाई 2020 को देहरादून के राजपुर थाने में दर्ज धोखाधड़ी के मामले की ईडी जॉच कर रहा है। पुष्पांजलि रियल एंड इंफ्राटेक के निदेशक मंडल के सदस्यों पर फ्लैट देने के नाम पर धोखाधड़ी के गंभीर आरोप है। फ्लैट देने के नाम पर करोड़ों रुपये बुक कर ग्राहकों को भारी आर्थिक चपत लगाई।इस कंपनी के मालिक दीपक मित्तल देश छोड़ दुबई भाग गया है।
प्रवर्तन निदेशालय का कहना या की फ्लैट के एवज में लिए गए 31 करोड़ से अधिक रुपए जमीन खरीद व अन्य फ्लैट खरीद लिए गए। कंपनी के डायरेक्टर राजपाल वालिया ने जमीन,फ्लैट व आवासीय भवन अपनी पत्नी के नाम ट्रांसफर कर दिए थे। यह अचल सम्पत्ति 31.15 करोड़ आंकी गयी है। मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत इस अचल सम्पत्ति को अटैच कट दिया गया।
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