जमीन की धोखाधड़ी में इनामी वेदानन्द सरस्वती हापुड़ से गिरफ्तार

केबीसी लाटरी के नाम पर 31 लाख की ठगी करने वाला हरियाणा से गिरफ्तार

🔸 एसटीएफ उत्तराखंड द्वारा धोखाधड़ी के मामले में दस हजार के इनामी अपराधी की जनपद हापुड़ से की गई गिरफ्तारी
🔸 जमीन की धोखाधड़ी व विवाद को लेकर वेदानन्द पूर्व में दो बार जनपद हरिद्वार व देहरादून से जा चुका है जेल

अविकल उत्तराखंड

देहरादून। जमीन की धोखाधड़ी के एक मामले में वांछित व दस हजार के इनामी अपराधी वेद प्रकाश शर्मा उर्फ वेदानंद सरस्वती को एसटीएफ ने कस्बा हापुड़ से गिरफ्तार किया


भूमा निकेतन आश्रम जनपद हरिद्वार के मैनेजर राजेंद्र शर्मा की ओर से थाना ज्वालापुर में दर्ज कराए गए (मु0अ0सं0 238/22 धारा 430 भादवी, ) के आधार पर यह गिरफ्तारी की गई।

इसकी गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ पुलिस हरिद्वार द्वारा कुछ रोज पहले ₹10 हजार के इनाम की घोषणा की गई थी । गौरतलब है कि भूमा निकेतन आश्रम के मैनेजर राजेंद्र शर्मा द्वारा अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहा था कि भूमा निकेतन आश्रम के पीछे करीब 9120 वर्ग मीटर जमीन को कई वर्ष पूर्व में उनके आश्रम द्वारा खरीद कर लिया गया था लेकिन वेदानन्द सरस्वती आदि अभियुक्त गणों द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी की नीयत से उसी जमीन को दोबारा से किसी और को बेच दिया गया ।

उक्त जमीन की कीमत वर्तमान में करोड़ों में है । वेदानंद सरस्वती को गिरफ्तार करने के लिए पिछले काफी समय से हरिद्वार पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। वेदानंद सरस्वती के बारे में जानकारी मिली कि वह अपने आप को शारदा आश्रम का ट्रस्टी बताता है तथा जमीन की धोखाधड़ी को लेकर पूर्व में दो बार जेल जा चुका है।

वेदानंद सरस्वती


वेदानंद सरस्वती वर्ष 1998 थाना ज्वालापुर धारा 307 आईपीसी(दूसरी पार्टी पर जमीन को लेकर जान से मारने की नीयत से फायर करने के मामले में लोवर कोर्ट हरिद्वार से आजीवन कारावास की सजा मिली है । और हाई कोर्ट से बेल पर बाहर है।
इसके अलावा वर्ष 2009 थाना क्लेमेंट टाउन निवासी देवेंद्र मित्तल से 8:30 बीघा जमीन की खरीदारी में लाखों रुपए का फर्जी ड्राफ्ट दे जाने को लेकर थाना क्लेमेंट टाउन देहरादून धारा 420 आई पीसी का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें यह अपने भाई मुकेश गौड़ व बेटा सचिन के साथ सुद्दोवाला देहरादून जिला कारागार में छह-सात महीने जेल में रह चुका है ।


गिरफ्तार करने वाली टीम –
एसटीएफ
1 – श्री देवेन्द्र भारती

  1. – श्री देवेंद्र ममगाई
    3 – श्री प्रमोद पंवार
    4 – श्री सुधीर केशला
    हरिद्वार पुलिस –
    1- श्री प्रशान्त बहुगुणा विवेचक।

केबीसी लाटरी कर नाम पर 31 लाख की ठगी करने वाला हरियाणा से गिरफ्तार

देहरादून। एसटीएफ उत्तराखंड ने सोनीपत, हरियाणा में दबिश दे कर केबीसी में लॉटरी के नाम पर देहरादून निवासी राजेंद्र सिंह से 31 लाख की साइबर धोखाधड़ी में अभियुक्त अनुज कुमार गिरफ्तार किया।


STF एवं साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन उत्तराखण्ड द्वारा KBC में लॉटरी जीतने के नाम पर हुई 31 लाख की धोखाधड़ी से सम्बन्धित बिहार के रहने वाले अभियुक्त की हरियाणा से गिरफ्तारी की गयी।

एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता राजेन्द्र सिंह पुत्र योगम्बर सिंह निवासी बड़ोवाला थाना प्रेमनगर जनपद देहरादून के साथ अज्ञात व्यक्तियों ने KBC में लॉटरी निकलने की बात कहकर धोखाधड़ी से 31 लाख रुपये की धनराशि हड़प ली। शिकायत के आधार पर साइबर क्राईम पुलिस स्टेशन देहरादून पर मु0अ0सं0 06/22 धारा 420/120 बी भादवि व 66(डी) आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया और विवेचना साइबर थाने के निरीक्षक पंकज पोखरियाल के सुपुर्द की गयी।

मोबाइल नम्बर व खातों की जानकारी से अभियुक्तगणों का बिहार से सम्बन्ध होना पाया गया जिसमें टीम को बिहार व अन्य सम्भावित राज्यो में रवाना किया गया।

जांच के बाद अभियुक्त अनुज कुमार पुत्र अनूप पासवान निवासी ग्राम गणेश चक (खजवती) थाना मगध विश्वविद्यालय बोद्ध गया जनपद गया बिहार हाल पता ग्राम धतूरी थाना मुर्थल जनपद सोनीपत हरियाणा को जनपद सोनीपत हरियाणा से गिरफ्तार करते हुये घटना में प्रयुक्त मोबाईल फोन व अन्य सामान को बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

  1. अनुज कुमार पुत्र अनूप पासवान निवासी ग्राम गणेश चक (खजवती) थाना मगध विश्वविद्यालय बोद्ध गया जनपद गया बिहार हाल पता ग्राम धतूरी थाना मुर्थल जनपद सोनीपत हरियाणा उम्र 22 वर्ष
    बरामदगी-
    1- मोबाइल फोन- 01 (घटना में प्रयुक्त)
    2- 06 सिम

पुलिस टीम-
1- निरीक्षक श्री पंकज पोखरियाल
2- उ0नि0 राजीव सेमवाल
3- हे0का0प्रो0 सुरेश कुमार
4- का0 नितिन रमोला
5- का0 चालक सुरेन्द्र
6- एसटीएफ उत्तराखण्ड

Pls clik

‘अग्निपथ योजना’ से युवाओं की स्किल सुधरेगी, व्यक्तित्व निखरेगा-धामी

Total Hits/users- 30,52,000

TOTAL PAGEVIEWS- 79,15,245

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *