अंकिता के पिता की शिकायत पर शासन ने पौड़ी के शासकीय अधिवक्ता को हटाया

अंकिता मर्डर मामले में आरोपियों के पैरोकार सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) अमित सजवाण को शासन ने हटाया

अविकल उत्तराखण्ड

देहरादून/पौड़ी।अंकिता भंडारी मर्डर केस में तीनों आरोपियों की।पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) अमित सजवाण को शासन ने हटा दिया। अंकिता के पिता की सीएम को लिखे पत्र के बाद यह कार्रवाई की गई।

अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने सीएम को भेजे पत्र में कहा था कि- कोटद्वार ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट भावना पाण्डेय की अदालत में, कोटद्वार एसडीएम कोर्ट में नियुक्त सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) अमित सजवाण द्वारा अंकिता हत्याकाण्ड के आरोपियों पुलकित, अंकित और सौरभ की तरफ से वकालतनामा दाखिल कर आरोपियों के नार्कों / पॉलीग्राफ टेस्ट के खिलाफ पैरवी की जा रही है. पूर्व में इनके ही जूनियर जितेंद्र रावत, जो कि रिमांड अधिवक्ता हैं ने इन आरोपियों की बेल एप्लीकेशन दाखिल कर नियम और न्याय विरोधी कार्य किया था। अतः इनपर तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें

इस पत्र का संज्ञान लेते हुए अपर सचिव न्याय आर के श्रीवास्तव ने डीएम पौड़ी को शासन के फैसले से अवगत कराते हुए कहा कि-

शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त श्री अमित राजवाण, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) कोटद्वार, जिला पौडी गढवाल की आबद्धता तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए उक्त पद हेतु नया पैनल मंगाये जाने का निर्णय लिया गया है।

अंकिता के पिता का सीएम धामी को लिखा पत्र

प्रेषक,
आरएके श्रीवास्तव
अपर सचिव न्याय एवं अपर विधि परामर्श
सेवा में
उत्तराखण्ड शासन।
जिलाधिकारी,
पौड़ी गढ़वाल।
न्याय अनुभाग-1
देहरादून दिनांक 7
जनवरी 2023 विषय- श्री अमित सजवाण, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल की आबद्धता के सम्बन्ध में। महोदय,
उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0 247 / 20 प्रशाअधिक (न्याय एवं विधि) / 2022-23 दिनांक 07.01.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।
2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संo 3 चार-D/XXXVI-A-1/2021-02 चार – D/2021 दिनांकित 16.03.2021 द्वारा तहसील कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत राजस्व न्यायालयों में सरकारी वादों में सरकार या उसके अधिकारियों की ओर से पैरवी / प्रतिवाद किये जाने हेतु श्री अमित सजवाण को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) के पद पर दिनांक 06.02.2021 से अग्रेत्तर 05 वर्ष के लिए प्रतिधारक के रूप में इस शर्त के अधीन आवा किया गया है कि उक्त आवद्धता एक व्यावसायिक आबन्धन है, किसी सिविल पद पर नियुक्ति नहीं है। इस आबन्धन को उत्तराखण्ड राज्य द्वारा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के और बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है तथा श्री राजवाण भी इसे कभी भी समाप्त कर सकते हैं।
3- उपरोक्त वर्णित पत्र दिनांकित 07.01.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त श्री अमित राजवाण, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) कोटद्वार, जिला पौडी गढवाल की आबद्धता तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए उक्त पद हेतु नया पैनल मंगाये जाने का निर्णय लिया गया है।
4- अतः विधि परामर्शी निदेशिका के प्रस्तर 7.03 के उपबन्धों के अनुसार वरीयता क्रम में कम से कम तीन अधिवक्तागण के नाम का पैनल उनकी उपयुक्तता एवं गुणावगुण के सम्बन्ध में जिला न्यायाधीश, पौड़ी गढ़वाल की राय एवं उनके चरित्र. सत्यनिष्ठा एवं व्यावसायिक आचरण के सम्बन्ध में स्वयं की अभ्युक्ति का विशिष्ट रूप से उल्लेख कर यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल के पद पर नई आवद्धता होने तक जिले में आबद्ध किसी अन्य शासकीय अधिवक्ता को उनके कार्यों के अतिरिक्त उक्त पद का कार्यभार देने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

अंकिता के पिता का सीएम धामी को लिखा पत्र

सेवा में,
पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड
सरकार
माध्यम:
जिलाधिकारी पौड़ी (गढ़वाल)
विषय:
कोटद्वार ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में सरकारी वकीलों द्वारा अंकिता केस के आरोपियों की पैरवी करने पर कार्यवाही करने के सम्बंध में..
महोदय.
मेरे संज्ञान में आया है कि कोटद्वार ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट भावना पाण्डेय की अदालत में, कोटद्वार एसडीएम कोर्ट में नियुक्त सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) अमित सजवाण द्वारा अंकिता हत्याकाण्ड के आरोपियों पुलकित, अंकित और सौरभ की तरफ से वकालतनामा दाखिल कर आरोपियों के नार्कों / पॉलीग्राफ टेस्ट के खिलाफ पैरवी की जा रही है. पूर्व में इनके ही जूनियर जितेंद्र रावत, जो कि रिमांड अधिवक्ता हैं ने इन आरोपियों की बेल एप्लीकेशन दाखिल कर नियम और न्याय विरोधी कार्य किया था। अतः इनपर तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, महोदय हाईकोर्ट नैनीताल द्वारा अपने आदेश में अंकिता केस की पैरवी के लिये प्रदेश के क्रिमिनल साइड के योग्य अधिवक्ता की नियुक्ति कर अंकिता केस की सुनवायी फ़ास्ट ट्रैकिंग में कर, अंकिता को शीघ्र न्याय दिलाने के भी निर्देश हैं, अतः कृपया उक्त सम्बन्ध में अधिवक्ता नियुक्त करने से पूर्व हमसे राय लेकर यथाशीघ्र अधिवक्ता नियुक्त करने की कृपा करें, फिलहाल कोटद्वार बार के अध्यक्ष अजय पन्त और कोटद्वार बार के अन्य अधिवक्ताओं द्वारा जनहित में अंकिता कैस की निशुल्क पैरवी की जा रही है।
दिनांक: 06-01-2023
प्रतिलिपि अग्रिम कार्यवाही हेतु स्वयं के पास सुरक्षित
गत
पौड़ी गढ़वाल
$610112023 वीरेंद्र भण्डारी
पिता स्व. अंकिता भण्डारी, ग्राम डोभ श्रीकोट, पौड़ी (गढ़वाल) मोबाइल : 9634482912

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