हाईकोर्ट का आदेश-जोशीमठ आपदा में मुआवजा न पाने वाले मृतक आश्रितों और घायलों के भरण पोषण की व्यवस्था करे राज्य सरकार
अविकल उत्त्तराखण्ड
नैनीताल। जोशीमठ क्षेत्र में ग्लेशियर फटने के बाद आई आपदा में मृत लोगों के आश्रितों और घायलों को अब तक मुआवजा न मिलने को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चैहान व न्यायमूर्ती आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में सुनवाई हुई।
कोर्ट ने राज्य सरकार को जिन लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया, उनका भरण पोषण की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 सितम्बर की तिथि नियत की गई है।
अल्मोड़ा निवासी पीसी तिवारी की ओर से जारी जनहित याचिका में कहा गया है कि फरवरी में चमोली जिले के जोशीमठ क्षेत्र के रैणी गांव में ग्लेशियर फटने के बाद आई आपदा कई लोगों की मौत हो गई थी औश्र कई लोग घायल हो गए थे। लेकिन, राज्य सरकार ने अब तक मृृतक आश्रितों और घायलों को मुआवजा नहीं दिया।
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