अविकल उत्त्तराखण्ड
देहरादून। शिक्षा विभाग में आचार संहिता से ठीक पहले हुए प्रारंभिक शिक्षा संवर्ग के पारस्परिक तबादले पर लगी रोक हटा दी गयी है। बेसिक शिक्षा निदेशक वंदना गर्ब्याल ने बुधवार को इस आशय के आदेश जारी किए।
प्रेषक, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड सेवा में, ननूरखेडा, देहरादून मण्डलीय अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड पत्रांक गढ़वाल मण्डल पौडी / कुमायूँ मण्डल, नैनीताल प्रा०शि०-दो (2) / 91(iv)-2021 / 16075-18 प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के पारस्परिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में। /2021-22 दिनांक: 16 मार्च, 2022 विषय : महोदय, उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 23 / XXIV-A-1/ 2022-26 / 2021 दिनांक 06-01-2022 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा-27 के अधीन मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 28-12-2021 को आहूत बैठक में प्राप्त संस्तुति के उपरान्त प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को उनके अनुरोधानुसार पारस्परिक रूप से स्थानान्तरित किये जाने की एतद्द्वारा सहमति प्रदान की गयी थी। शासन के उल्लिखित कार्यालय ज्ञाप के सम्बन्ध में मण्डलीय अपर निदेशक, गढ़वाल मण्डल को पत्र संख्या / 11988-90 दिनांक 07.01.22. मण्डलीय अपर निदेशक कुमायूँ मण्डल नैनीताल को पत्र संख्या / 11991-93 दिनांक 07.01.22. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) गढ़, चम्पावत, अल्मोड़ा, रूद्रप्रयाग, हरिद्वार एवं चमोली को क्रमशः पत्र संख्या-12009-11, 12006-08 12003-05, 12000-02, 11997-99 एवं 11994-96 दिनांक 07.01.22 द्वारा आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त के साथ ही निदेशालय के आदेश संख्या-512, 513 एवं 514 दिनांक 07.01.2022 धारा-27 में अनुमोदित शिक्षकों के पारस्परिक स्थानान्तरण के आदेश निर्गत किये गये थे। उक्त के क्रम में दिनांक 08-01-2022 को राज्य में विधान सभा निर्वाचन 2022 की आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड, विश्वकर्मा भवन, सचिवालय परिसर देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या 2539 / XXV / 2021 दिनांक 11-03-2022 द्वारा विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के मतगणना परिणाम घोषित होने के फलस्वरूप दिनांक 11-03-2022 को आदर्श आचार संहिता निष्प्रभावी किया जा चुका है। अतः स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 27 में प्राप्त अनुमति के सापेक्ष शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 23 दिनांक 06-01-22 के क्रम निदेशालय के आदेश एवं पत्रों द्वारा दिये गये निर्देश के सापेक्ष शिक्षकों के पारस्परिक स्थानान्तरण क्रियान्वित किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। भवदीय (बन्दनायल) निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
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