छेड़छाड़ में दो शिक्षक निलंबित

दो शिक्षक निलंबित, शराब पीकर जबरन कमरे में घुसकर छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप

अविकल उत्त्तराखण्ड


पौड़ी। पौड़ी के मुख्य शिक्षा अधिकारी ने चौबट्टाखाल तहसील के अंतर्गत जनता इंटर काॅलेज सुरखेत के हिन्दी के प्रवक्ता सतीश चन्द्र शाह और भौतिकी के प्रवक्ता डा. रमेश चंद्र भंडारी को निलंबित कर दिया है। आरोप है किएनएसएस कैंप के दौरान नशे में धुत होकर दोनों शिक्षक जबरदस्ती छात्राओं के कमरे में घुसे और छात्राओं से छेड़छाड़ की।

मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉ. आनंद भारद्वाज ने बताया कि दोनों शिक्षकों को खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय एकेश्वर में अटैच कर दिया गया है।

मूल आदेश

प्रेषक,
सेवा में,
मुख्य शिक्षा अधिकारी,
पौड़ी गढ़वाल ।
प्रबन्धक / प्रधानाचार्य प० इ०का० सुरखेत, पौड़ी गढ़वाल
पत्रांक / 06 अशा०मा० / 9869-73 विषय
/ 2021-22, दिनांक 30 मार्च, 2022 श्री सतीश चन्द्र शाह प्रवक्ता (हिन्दी) एवं डा० रामेन्द्र भण्डारी, प्रवक्ता (भौतिक विज्ञान) प० इ० का० सुरखेत, पौड़ी गढ़वाल के निलम्बन के सम्बन्ध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक आपके विद्यालय की प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक 15-03-2022 की प्रति इस कार्यालय को प्राप्त हुई है जिसमें अवगत कराया गया है कि दिनांक 01-03-2022 से दिनांक 07-03-2022 तक एन०एस०एस० कैम्प के दौरान दिनांक 04-03-2022 की रात नौ बजे विद्यालय के हिन्दी प्रवक्ता श्री सतीश चन्द्र शाह, प०इ०का० सुरखेत पौड़ी गढ़वाल ने लड़कियों के कक्ष में मदिरा पीकर प्रवेश किया व भौतिक विज्ञान प्रवक्ता श्री रामेन्द्र भण्डारी प०इ०का० सुरखेत पौड़ी गढ़वाल ने लड़कियों के कमरे में घुसकर लड़कियों के साथ छेड़खानी की गई। जो कि कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 द्वारा प्रतिपादित नियम-4 (क) का सरासर उल्लंघन है।
अतः उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम-2006 के अधीन प्रख्यापित विनियम 2009 के अध्याय-तीन “सेवा की शर्तें धारा-39 (1 से 09) प्रस्तर-26 (1) – दण्ड जाँच, की शक्तियों का प्रयोग कर उक्त निलम्बन का अनुमोदन प्रदान किया जाता है। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित शिक्षकों को खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय एकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल में सम्बद्ध करते हुए जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि सम्बन्धित अध्यापकों से इस अशय का सपथ पत्र प्राप्त कर लें कि वे किसी अन्य सेवायोजन एवं व्यापार वृत्ति व्यवसाय में न लगे हों तथा वे निलम्बन अवधि में सम्बद्ध कार्यालय में नियमित उपस्थित रहे हों। उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए सूचना इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
भवदीय
डा० (आनन्द भारद्वाज)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
Mपौड़ी गढ़वाल ।
उक्तांकित ।
पृ०सं० / 06 अशा०मा० /
/2021-22 दिनांक
प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित : 1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, पौड़ी गढ़वाल
मुख्य कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल ।
खण्ड शिक्षा अधिकारी, एकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल ।
मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल ।

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लेखानुदान पारित, सदन अनिश्चितकाल तक स्थगित

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