भटवाड़ी,डुंडा, चिन्यालीसौड़ व पुरोला में खुलेंगें
पत्र के मुख्य बिंदु
- विद्यालय के स्थायी भवन स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड राज्य में 2.5 से 5.0 एकड उपयुक्त भूमि चिन्हित करना। नये केन्द्रीय विद्यालय की स्वीकृति प्राप्त होने पर चिन्हित भूमि को निर्धारित समय सीमा में केन्द्रीय विद्यालय संगठन को नाममात्र के किराये अर्थात प्रति वर्ष रु.1/- की दर से 99 वर्ष के लिए पट्टे पर अथवा निःशुल्क स्थानान्तरण अनिवार्यतः उपलब्ध कराना। पर
- विद्यालय के लिए स्थायी भवन निर्माण होने तक बुनियादी सुविधाओं सहित किरायामुक्त अस्थायी भवन की व्यवस्था कराना जिसमें कम से कम 15 कमरें ( 7 मीटर x 7 मीटर साइज के) अवश्य हो । 3. प्रस्तावित नये केन्द्रीय विद्यालय के कम से कम 50 प्रतिशत कर्मचारियों हेतु आवास की
व्यवस्था कराना। 4. इस बात की पुष्टि कि उत्तराखण्ड राज्य के उस स्थान पर रक्षा केन्द्र सरकार / स्वायत्त संगठनों/केन्द्र सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कर्मचारियों की संख्या कम से कम 200 हों।
- प्राथमिक श्रेणी (रक्षा केन्द्र सरकार) के कम से कम 200 विद्यार्थी नामांकन हेतु उपलब्ध हो अतः इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित नये केन्द्रीय विद्यालयों की स्वीकृति हेतु उक्त बिन्दुओं पर आख्या अविलम्ब इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
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