अविकल उत्तराखंड
पौड़ी। ठेके पर टीचर रखने के आरोप में शीतल रावत, स०अ०, रा०प्रा०वि० बग्वाड़ी, विकास खण्ड थलीसैंण, जनपद पौड़ी गढ़वाल को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) विकास खण्ड थलीसैंण में सम्बद्ध किया जाता है। 21 सितम्बर को यह आदेश जिला शिक्षाधिकारी प्राइमरी शिक्षा सावेद आलम ने किया। जिला शिक्षाधिकारी डॉ आनन्द भारद्वाज ने औचक निरीक्षण में यह घपला पकड़ा था। education-suspension
मूल निलंबन आदेश
“निलम्बन आदेश”
मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी के पत्रांक / 6099/ शिविर / 2022-23 दिनांक 21 सितम्बर 2022 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में श्रीमती शीतल रावत, स०अ०, रा०प्रा०वि० बग्वाड़ी, विकास खण्ड थलीसैंण, जनपद पौड़ी गढ़वाल के विरुद्ध प्रथम दृष्टया निम्न आरोपों के आधार पर अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित (Contemplated) है :
1 दिनांक 20 सितम्बर 2022 को मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल किये गये औचक निरीक्षण में विद्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना । 2 विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का पठन-पाठन कार्य पर स्वयं प्रयास न करते हुए एक अन्य महिला को जिसका नाम कु० मधु रावत है स्वयं के खर्चे रूपये 2500 मासिक पारिश्रमिक का भुगतान पर विद्यालय में रखा जाना।
3 मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल के समक्ष छात्र छात्राओं के द्वारा दिये गये बयानों में भी इस बात की पुष्टि होना की सम्बंधित अध्यापिका विद्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहती है और अनुपस्थित अवधियों के उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर किया जाना।
4 उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करना।
5 आर०टी०ई० अधिनियम 2009 का उल्लंघन करना। 6 कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन करना ।
एतद्द्वारा श्रीमती शीतल रावत, स०अ०, रा०प्रा०वि० बग्वाड़ी, विकास खण्ड थलीसैंण, जनपद पौड़ी गढ़वाल को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) विकास खण्ड थलीसैंण में सम्बद्ध किया जाता है।
- निलम्बन अवधि में श्रीमती शीतल रावत, स०अ०, रा०प्रा०वि० बग्वाड़ी, विकास खण्ड थलीसैंण, जनपद पौड़ी गढ़वाल को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा किन्तु ऐसे अधिकारी / शिक्षक को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई महंगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व या प्राप्त वेतन के साथ महंगाई भत्ता अथवा महंगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिये उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।
- उपर्युक्त प्रस्तर में उल्लिखित जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि का भुगतान तभी किया जायेगा जब श्रीमती शीतल रावत, स०अ०, रा०प्रा०वि० बग्वाड़ी, विकास खण्ड थलीसैंण, जनपद पौड़ी गढ़वाल इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें, कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार वृत्ति व्वयसाय में न लगें हों ।
संलग्नक :- आरोप पत्र, (मौ० सावेद आलम) प्रo, जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०), पौड़ी गढ़वाल।
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