अविकल उत्तराखंड
विज्ञप्ति / स्थानान्तरण
उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 10 (1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति एवं स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ (क् सवर्ग) सेवा महिला शाखा (लेवल वेतनमान 047600 1511100) समूह ग में पात्रता सूभी के 15 प्रतिशत सीमान्तर्गत कार्यरत प्रवक्ताओं को अधिनियम 2017 की धारा 17 (1) (क) सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत एवं सुगम क्षेत्र के विद्यालयों में उपलब्ध रिक्तियों एवं सम्भावित रिक्तियों के सापेक्ष पात्रता सूची के 15 प्रतिशत सीमान्तर्गत कार्यरत प्रवक्ताओं को अधिनियम 2017 की धारा 17 (1) (ग) दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 4 विद्यालय संस्था से स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय / संस्था में उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर अपने

















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